Edited By Subhash Kapoor,Updated: 14 Aug, 2025 06:39 PM

स्थानीय अदालत द्वारा लड़की को बरगला कर अपने साथ ले जाने के मामले में एक युवक को सात साल की कैद की सजा सुनाए जाने के बाद, उसने कोर्ट की दूसरी मंजिल से कूदकर भागने की कोशिश की, जिससे वह घायल हो गया।
मानसा (जस्सल) : स्थानीय अदालत द्वारा लड़की को बरगला कर अपने साथ ले जाने के मामले में एक युवक को सात साल की कैद की सजा सुनाए जाने के बाद, उसने कोर्ट की दूसरी मंजिल से कूदकर भागने की कोशिश की, जिससे वह घायल हो गया। जिसको इलाज के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। डाक्टरों ने उसे पटियाला के राजिंदरा अस्पताल रेफर कर दिया है। कोर्ट की दूसरी मंजिल से कूदने वाले युवक के पैर काम नहीं कर रहे हैं और उसकी छाती में भी गंभीर चोट लगी है।
जानकारी के अनुसार जिले के बोहा कस्बे के गांव बीरेवाला डोगरा वासी हरभजन सिंह पुत्र कुक्कू सिंह के खिलाफ 17 सितंबर, 2023 को बोहा थाने में लड़की को बरगला कर अपने साथ ले जाने के आरोप में धारा 363,366 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में आज मानसा की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनदीप कौर की अदालत ने हरभजन सिंह को सात साल कैद की सजा सुनाई। अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद वह भाग गया और अदालत की दूसरी मंजिल से नीचे कूद गया और बेहोश हो गया। जिसके बाद उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया गया है कि उसके दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया है और उसका चुला भी टूट गया है। आरोपित हरभजन सिंह को पुलिस सुरक्षा में रखा गया था और डाक्टर भी बात करने से कतरा रहे थे। पुलिस सुरक्षा में ही हरभजन सिंह का प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे पटियाला रेफर कर दिया गया।