पूर्व मेयर सुरेश सहगल की जमानत अर्जी रद्द, भेजा जेल

Edited By Mohit,Updated: 16 Jan, 2019 05:09 PM

suresh sehgal bail application cancel

नगर निगम के इंस्पेक्टर के साथ मारपीट करने के मामले में विवादों में घिरे जालंधर के पूर्व मेयर सुरेश सहगल की जमानत अर्जी को सी.जी.एम. कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जज आशीश अबरोल ने जमानत पटीशन रद्द करते हुए उनको 30 तारीख तक जेल भेज दिया है।

जालंधर (सोनू): नगर निगम के इंस्पेक्टर के साथ मारपीट करने के मामले में विवादों में घिरे जालंधर के पूर्व मेयर सुरेश सहगल की जमानत अर्जी को सी.जी.एम. कोर्ट ने रद्द कर दिया है। जज आशीश अबरोल ने जमानत पटीशन रद्द करते हुए उनको 30 तारीख तक जेल भेज दिया है।

बता दें कि सुरेश सहगल ने आज अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने जमानत की अर्जी भी लगा दी थी, जिसको अदालत ने रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि सुरेश सहगल ने 28 अक्तूबर को रविवार के दिन फगवाड़ा गेट के पास जांच के लिए आए बिल्डिंग इंस्पेक्टर दिनेश जोशी से मारपीट की थी।

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