प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर व डॉ. दलजीत चीमा को सम्मन जारी

Edited By swetha,Updated: 05 Nov, 2019 08:27 AM

summons issued to prakash singh badal sukhbir and dr daljit cheema

3 दिसम्बर को होना होगा अदालत में पेश

होशियारपुर(अमरेन्द्र): शिरोमणि अकाली दल (बादल) द्वारा गुरुद्वारा चुनाव आयोग और केन्द्रीय चुनाव आयोग में 2 अलग-अलग संविधान पेश कर जालसाजी किए जाने को लेकर होशियारपुर के समाजवादी नेता स. बलवंत सिंह खेड़ा द्वारा दायर याचिका पर सोमवार को सिविल जज (सीनियर डिवीजन)-कम-ए.सी.जे.एम. मोनिका शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। 

3 दिसम्बर को होना होगा अदालत में पेश
अदालत परिसर में स. बलवंत सिंह खेड़ा के साथ उनके वकील एडवोकेट बी.एस. रियाड़ व हितेष पुरी ने मीडिया को अदालती कार्रवाई संबंधी जानकारी देते हुए बताया कि अदालत ने इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री स. प्रकाश सिंह बादल, पूर्व उप-मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल व डॉ. दलजीत सिंह चीमा को सम्मन जारी कर 3 दिसम्बर को अदालत में पेश होने के लिए तलब किया है।

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शिअद की मान्यता को खारिज करने के लिए भी हाईकोर्ट में की है याचिका दाखिल
गौरतलब है कि समाजवादी नेता बलवंत सिंह खेड़ा ने शिअद (बादल) के खिलाफ झूठा हलफनामा देने और पार्टी के 2 अलग-अलग विधान रखने संबंधी शिकायत अदालत में दायर की थी। इस याचिका में उन्होंने शिअद (बादल) के शीर्ष नेताओं प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, सुखदेव सिंह ढींढसा, बलविंदर सिंह भूंदड़, रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा, कृपाल सिंह बडूंगर, डा. दलजीत सिंह चीमा, महेश इंद्र सिंह ग्रेवाल, सुरिन्द्र सिंह शिंदा के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत में आरोप लगाया है कि यह पार्टी धार्मिक चुनावों में भाग लेती है और अपने आप को धर्मनिरपेक्ष होने का दावा भी करती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि शिअद (बादल) की मान्यता को खारिज करने के लिए बलवंत सिंह खेड़ा ने दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की हुई है।

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