पंजाब के इस जिले में 7 सितंबर तक लगी सख्त पाबंदी, जल्दी से पढ़ें...

Edited By Kamini,Updated: 09 Jul, 2025 06:56 PM

strict restrictions imposed in the district till september 7

जिले में 7 सितंबर तक के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं।

होशियारपुर : जिले में 7 सितंबर तक के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। जिला मजिस्ट्रेट-सह-उपायुक्त आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। जारी किए गए आदेशों के तहत जिले में बिना लाइसेंस के प्रीगैबलिन कैप्सूल रखने, अनुमत मात्रा से अधिक मात्रा में रखने/बेचने और डॉक्टर के पर्चे के बिना इस दवा की बिक्री पर रोक लगाई गई है। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एक अन्य आदेश के अनुसार, जिले की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक स्थलों, विवाह समारोहों/शादियों, मैरिज पैलेस या अन्य समारोहों में हथियार नहीं ले जा सकेगा और सार्वजनिक/सोशल मीडिया पर हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, हथियारों या हिंसा का महिमामंडन करने वाले गाने बजाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, मैरिज पैलेसों के मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति मैरिज पैलेसों में होने वाले कार्यक्रमों के दौरान हथियारों का इस्तेमाल न करे।

इसी प्रकार, जिले के सभी गांवों के सरपंचों को रात के समय गांवों में निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि शरारती तत्व किसी भी घटना को अंजाम न दे सकें। इसके अलावा, जिले की सीमा में अवैध हुक्का बार चलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा क्योंकि ऐसे हुक्का बार में तंबाकू, सिगरेट और मानव शरीर के लिए हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल होता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक साबित होता है और समाज पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है।

इसी प्रकार, जिला होशियारपुर में वीर्य के अनाधिकृत भंडारण, परिवहन, उपयोग या बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह प्रतिबंध पशुपालन विभाग के सभी पशु चिकित्सा संस्थानों, जिनमें पशु अस्पताल/डिस्पेंसरी और पॉलीक्लिनिक, पशुपालन विभाग पंजाब, मिल्कफेड और पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय, गडवासू लुधियाना का कृत्रिम गर्भाधान केंद्र, कोई अन्य कृत्रिम गर्भाधान केंद्र जो पशुपालन विभाग, पंजाब द्वारा संसाधित और आपूर्ति या आयातित गोजातीय वीर्य का उपयोग कर रहा है, प्रोग्रेसिव डेयरी फार्म्स एसोसिएशन, पंजाब के सदस्य, जिन्होंने केवल अपने पशुओं के उपयोग के लिए गोजातीय वीर्य का आयात किया है, पर लागू नहीं होगा। ये सभी आदेश 7 सितंबर 2025 तक लागू रहेंगे।

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