श्री मुक्तसर साहिब में लगी सख्त पाबंदियां, नहीं माने तो होगी सख्त कार्रवाई

Edited By Kamini,Updated: 12 Aug, 2026 06:16 PM

strict restrictions imposed in sri muktsar sahib

श्री मुक्तसर साहिब के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डेवी गोयल ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए खास पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं।

श्री मुक्तसर साहिब (पवन तनेजा, खुराना): स्वतंत्रता दिवस समारोह 2026 को ध्यान में रखते हुए, श्री मुक्तसर साहिब के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डेवी गोयल ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए खास पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक, 13 अगस्त 2026 (रिहर्सल डे) और 15 अगस्त 2026 स्वतंत्रता दिवस पर जिला स्तर पर स्वतंत्रता दिवस समारोह गुरु गोबिंद सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम, गवर्नमेंट कॉलेज श्री मुक्तसर साहिब साहिब में होगा, जबकि तहसील लेवल पर न्यू ग्रेन मार्केट मलोट और न्यू ग्रेन मार्केट गिद्दड़बाहा में समारोह आयोजित किए जा रहे हैं।

इन समारोह की सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सुबह 7.00 बजे से रात 8.00 बजे तक समारोह वाले स्थानों के 5 km के दायरे को “नो फ्लाई ज़ोन” घोषित कर दिया गया है, जिसमें ड्रोन, पैराग्लाइडर और बिना ड्राइवर वाली गाड़ियों, रिमोट कंट्रोल UAVs के उड़ने पर बैन लगा दिया गया है। ऑर्डर तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा।

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