Edited By Kalash,Updated: 31 May, 2025 04:16 PM

ये आदेश 31 जुलाई 2025 तक लागू रहेंगे।
मानसा (मनजीत कौर): जिला मैजिस्ट्रेट कुलवंत सिंह आई.ए.एस. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मानसा की सीमा में प्रीगैबलिन 75 एम.जी. से अधिक मात्रा के कैप्सूल की बिक्री पर पाबंदी लगाई है। उन्होंने कहा कि केमिस्ट द्वारा दवाई देने के समय प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पर अपनी मुहर लगाई जाएगी और दवाई देने की तारीख दर्ज की जाएगी। उन्होंने बताया कि सिविल सर्जन से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार आमतौर पर मरीज को उसकी हालत के आधार पर प्रीगैबलिन की डोज 25-150 एम.जी. रोजाना निर्धारित की जाती है। ये आदेश 31 जुलाई 2025 तक लागू रहेंगे।
वाहनों पर नंबर प्लेट लगाने वाले दुकानदारों के लिए हिदायतें जारी
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि जो भी दुकानदार वाहनों की नंबर प्लेट तैयार करता है या बनाता है, उसके लिए विशेष आदेश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि शरारती तत्व आसानी से नंबर प्लेट बनाने वाली दुकानों से वाहनों के लिए फर्जी नंबर प्लेट बना लेते हैं और बाद में किसी घटना को अंजाम दे देते हैं। इसलिए उक्त दुकानदारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे बदली गई नंबर प्लेटों का सावधानीपूर्वक निपटारा करें ताकि ये प्लेटें किसी गलत काम करने वाले के हाथों में न लगे।
हिंसा और नशों को प्रोमोट करने वाले गानों और भाषणों पर पूर्ण प्रतिबंध
जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले की सीमा के अंतर्गत सरकारी व गैर सरकारी बसों, मैरिज पैलेसों, शहरों व गांवों में गायकों, गीतकारों व वक्ताओं द्वारा लगाए जाने वाले अखाड़ों या मंचों पर हिंसा व नशे को बढ़ावा देने वाले गीतों व भाषणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
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