Edited By Kamini,Updated: 12 May, 2026 12:45 PM

इस ड्राइव के दौरान, सड़कों पर चलती हुई कोई भी ब्लैकलिस्टेड गाड़ी मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत सीज कर दी जाएगी।
लुधियाना: वाहन चालकों के लिए बहुत ही अहम खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के CWP-PLI नंबर 291 ऑफ 2025 में दिए गए निर्देशों के बाद, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने बताया है कि जिले में रजिस्टर्ड कई गाड़ियों को सरकारी बकाया न चुकाने, रिकवरी की कार्रवाई पेंडिंग होने और ट्रैफिक चालान का पेमेंट न होने की वजह से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है।
डिपार्टमेंट के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा कि ऐसी ब्लैकलिस्टेड गाड़ियों के सभी रजिस्टर्ड मालिकों के साथ-साथ जिन डिफॉल्टर्स के खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई पेंडिंग है, उन्हें तुरंत बकाया चालान चुकाने और बिना देर किए संबंधित अधिकारियों के पास अपने केस रेगुलर करने का निर्देश दिया गया है। अधिकारी ने आगे कहा कि लुधियाना जिले में पुलिस डिपार्टमेंट और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मिलकर एक स्पेशल एनफोर्समेंट ड्राइव चला रहे हैं। इस ड्राइव के दौरान, सड़कों पर चलती हुई कोई भी ब्लैकलिस्टेड गाड़ी मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत सीज कर दी जाएगी।
उन्होंने आगे कहा कि ब्लैकलिस्टेड गाड़ियों और बकाया वसूली में डिफॉल्ट करने वालों की लिस्ट लुधियाना के रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर (RTO) के ऑफिस में पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए उपलब्ध है और इसे लुधियाना जिले के संबंधित सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (SDM) के ऑफिस में भी डिस्प्ले किया जाएगा। सभी संबंधित गाड़ी मालिकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी गाड़ियों का स्टेटस वेरिफाई करें और कानूनी कार्रवाई और सीज करने की कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत पालन सुनिश्चित करें।
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