Punjab के इस जिले में धारा 144 लागू, लगी ये सख्त पाबंदियां

Edited By Kamini,Updated: 06 Sep, 2024 07:36 PM

section 144 implemented in this district of punjab

एडिशनल जिला मैजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं।

मोगा : जिला मोगा में एडिशनल जिला मैजिस्ट्रेट मोगा ने धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेशों के तहत जिले में कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। यह आदेश 31 अक्तूबर तक लागू रहेंगे। एडिशनल जिला मैजिस्ट्रेट ने कहा कि आम जनता के लिए लाइसेंसी व तेजधार हथियार साथ लेकर चलने पर पाबंदी, जिले में प्लास्टिक लिफाफों को बनाने, स्टोर करने, बेचने व प्रयोग पर पाबंदी, गांवों की फिरनियों पर रूड़ी आदि के ढेर लगाकर नाजायज कब्जे करने पर पाबंदी।

इसके अतिरिक्त शहरों व गांवों में मीट शॉप की दुकानों, खोखे आदि लगाकर मीट बेचने पर पाबंदी, जिले के शहरों व गांवों में सीमैंट का अनधिकृत तौर पर भंडार, ट्रांस र्पोटेशन करने, प्रयोग करने व बेचने पर पाबंदी, जिले के अंदर चाइना डोर को बेचने, स्टोर करने व प्रयोग करने पर पाबंदी के आदेश लागू किए हैं। इसी तरह, आम व्यक्तियों द्वारा स्कूटर व मोटर साइकिल आदि मुंह को ढक्कर चलाए जाते हैं, जिस कारण मोगा जिले में रोजाना चोरियां व अन्य वारदातों की बढ़ोत्तरी हो रही है। इन अपराध को रोकने के लिए ठोस कदम उठाते एडीशनल जिला मैजिस्ट्रेट मोगा चारुमित्रा ने धारा 144 के तहत जिला मोगा में समूह आम व्यक्तियों के मुंह ढक कर स्कूटरों, मोटर साइकिलों आदि को चलाने व पीछे बैठकर मुंह ढकने पर पूर्ण पाबंदी लगाई है।

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