लो जी! स्कूली बसों को हो गए नए Orders जारी, नियम तोड़ने वालों की होगी छुट्टी

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 21 Aug, 2025 05:06 PM

school buses will be dismissed if rules are broken

सुरक्षित स्कूल वाहन टीम द्वारा जिले में सुरक्षित स्कूल वाहन नीति को सख्ती से लागू करने के लिए लगातार गतिविधियां चलाई जा रही हैं।

जलालाबाद (टीनू, सुमित) :  सुरक्षित स्कूल वाहन टीम द्वारा जिले में सुरक्षित स्कूल वाहन नीति को सख्ती से लागू करने के लिए लगातार गतिविधियां चलाई जा रही हैं। सुरक्षित स्कूल वाहन नीति के तहत नियमों का उल्लंघन करने वाली स्कूल बसों के लगातार चालान किए जा रहे हैं और क्षतिग्रस्त बसों को जब्त किया जा रहा है । स्कूल सुरक्षित स्कूल वाहन नीति की शर्तों को लागू न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी । जिला बाल संरक्षण कार्यालय , परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और शिक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने अरनीवाला क्षेत्र में चेकिंग की , स्कूल बसों के 17 चालान काटे गए।

लजिला बाल संरक्षण अधिकारी रितु बाला ने बताया कि नीति के अनुसार स्कूल बसों में आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए ।

* स्कूल जाने वाले बच्चों की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखना

* सभी स्कूल बसें पीले रंग की होंगी।

* सभी स्कूल बसों में एक आपातकालीन द्वार होना चाहिए और बच्चों को इसे खोलने का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सामान्य समय में यह द्वार बंद रहना चाहिए।

* बच्चों की सीट के नीचे उनके स्कूल बैग रखने के लिए जगह होनी चाहिए।

*. दरवाज़ा खोलने पर ख़तरे की रोशनी स्वचालित रूप से जलनी चाहिए।

* सभी सीटें आगे की ओर होनी चाहिए , लेकिन दरवाजे वाली सीट पीछे की ओर होनी चाहिए और बच्चों को गिरने से बचाने के लिए प्रावधान होना चाहिए।

* बस की गति सीमा निर्धारित की जानी चाहिए और इस गति सीमा से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए।

इस नीति के अंतर्गत, स्कूल प्रधानाचार्य निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करेंगे:

* सभी स्कूल बसों का रंग पीला होना चाहिए।

* स्कूल बस पर सभी आपातकालीन नंबर लिखे होने चाहिए।

* स्कूल बसों में नीति के अनुसार सभी सुविधाएं होनी चाहिए।

* बस चालक को काम पर रखने से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि चालक पर किसी अपराध का आरोप न लगा हो, उसे बस चलाने का 5 वर्ष का अनुभव हो तथा उसे कोई संक्रामक रोग न हो।

* बस में एक परिचारक अवश्य होना चाहिए तथा लड़कियों के लिए महिला परिचारक का होना अनिवार्य है।

* बस को निर्धारित गति से अधिक गति से नहीं चलाया जाना चाहिए।

* बस में अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए।

* सुनिश्चित करें कि बस में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और अग्निशामक यंत्र मौजूद हो।

* स्कूल बसों पर " ऑन स्कूल ड्यूटी " लिखा होना चाहिए ।

* यह सुनिश्चित करना कि बस की खिड़कियों में ग्रिल लगी हो

* यह सुनिश्चित करना कि स्कूल बस के दरवाजों पर ताले लगे हों

* बस चालकों और कंडक्टरों के लिए ड्यूटी पर वर्दी पहनना अनिवार्य किया जाएगा।

* ड्राइवरों की चिकित्सा जांच सुनिश्चित करें

* यह सुनिश्चित करना कि चालक धूम्रपान, शराब , तंबाकू या अन्य नशीले पदार्थों का सेवन न करे।

चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस प्रभारी एएसआई सूरजभान , परिवहन विभाग से संजय शर्मा तथा पुलिस , जिला बाल संरक्षण एवं शिक्षा विभाग के प्रतिनिधि मौजूद थे। 

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