Edited By Kalash,Updated: 03 Nov, 2026 01:05 PM

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिला फाजिल्का में विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं।
फाजिल्का (कृष्ण,नागपाल): जिला मजिस्ट्रेट फाजिल्का अमरप्रीत कौर संधू ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिला फाजिल्का में विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 31 दिसंबर 2026 तक लागू रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने जिला फाजिल्का की सीमा में आने वाली सभी सरकारी इमारतों और पानी की टंकियों पर आम जनता, व्यक्तियों तथा प्रदर्शनकारियों के चढ़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में पतंग उड़ाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चाइना डोर की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने सब-जेल फाजिल्का की सीमा के आसपास 500 मीटर के क्षेत्र को नो-ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित किया है।
इसके अलावा, जिला फाजिल्का के सीमावर्ती गांवों और सीमा सुरक्षा बल की सीमा चौकियों के आसपास शाम 6 बजे से सुबह 8 बजे तक आम लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि यह आदेश सेना, बी.एस.एफ., पुलिस, ठेकेदारों या सक्षम अधिकारी की ओर से जारी वैध परमिट धारकों पर लागू नहीं होंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने जिला फाजिल्का की सीमा में कोबरा तार और कांटेदार तार की बिक्री, खरीद तथा इस्तेमाल पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही जिला मजिस्ट्रेट ने जिला फाजिल्का में सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गोवंश की ढुलाई पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। आदेशों में उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने गोवंश रखा हुआ है, वे उसे पशुपालन विभाग के पास पंजीकृत करवाएं।
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