Edited By Urmila,Updated: 05 Jun, 2026 06:08 PM

इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सेफ्टी को बचाने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए, डिप्टी कमिश्नर-कम-डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने जिले में सभी ओवरलोड गाड़ियों पर तुरंत पाबंदी लगा दी है।
नवांशहर (त्रिपाठी) : इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सेफ्टी को बचाने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए, डिप्टी कमिश्नर-कम-डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गुलप्रीत सिंह औलख ने जिले में सभी ओवरलोड गाड़ियों पर तुरंत पाबंदी लगा दी है। एक सरकारी ऑफिशियल आदेश के मुताबिक, ये पाबंदी भारतीय नागरिक संहिता, 2023 की धारा 163 और मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के तहत लगाई गई है। सड़कों की डिजाइन की गई लोड ले जाने की निर्धारित सीमा से ज्यादा वजन वाली किसी भी गाड़ी को जिले में चलने की इजाजत नहीं होगी।
एस.एस.पी. और आर.टी.ए., एस.बी.एस. नगर को इस आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए पुलिस चेकपॉइंट लगाने, चालान काटने, गाड़ियों को इंपाउंड करने और उन पर केस चलाने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, ड्रेनेज-कम-माइनिंग एंड जियोलॉजी डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सतलुज नदी के महत्वपूर्ण धुस्सी डैम पर तय लिमिट से ज़्यादा भारी गाड़ियों की आवाजाही पर पूरी तरह से बैन लगाने का आदेश दिया गया है। डिपार्टमेंट को मानसून शुरू होने से पहले बांध के सभी कमजोर हिस्सों को मजबूत करने के लिए तुरंत कदम उठाने को भी कहा गया है।
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