Edited By Kamini,Updated: 15 May, 2026 06:26 PM

जिला प्रशासन ने सभी मैकेनिक, वर्कशॉप मालिकों और आम जनता से कानूनी नियमों का पालन करने की अपील की है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मालेरकोटला: जिले में वाहन चालकों के लिए अलर्ट जारी हुआ है। इंडियन सिविल प्रोटेक्शन कोड, 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर विराज एस. तिड़के ने मलेरकोटला जिले की सीमा के अंदर बुलेट मोटरसाइकिल पर तेज आवाज वाले साइलेंसर और पटाखे लगाने, बदलने, बेचने, खरीदने या स्टोर करने, टू-व्हीलर/फोर-व्हीलर पर VIP/फैंसी नंबर प्लेट और हूटर लगाने और मोटरसाइकिल को मॉडिफाई करने या चेसिस के पीछे ट्रेलर लगाकर कमर्शियल इस्तेमाल के लिए तैयार करने पर पूरी तरह बैन लगा दिया है।
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिले के अधिकार क्षेत्र में कुछ मैकेनिक और वर्कशॉप मालिक बुलेट मोटरसाइकिल में तेज आवाज वाले और पटाखे बनाने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगाते हैं, इन गाड़ियों के इस्तेमाल से ध्वनि प्रदूषण होता है। इससे हॉस्पिटल में भर्ती मरीज़ों, बच्चों, बुज़ुर्गों और आम लोगों को बहुत परेशानी होती है और इस ध्वनि प्रदूषण से कान की गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं।
इसके अलावा, कुछ फैब्रिकेटर या मैकेनिक गैर-कानूनी VIP/फैंसी नंबर प्लेट और हूटर लगाकर या चेसिस के पीछे रिक्शा लगाकर मोटरसाइकिल को मॉडिफाई करके कमर्शियल इस्तेमाल के लिए दोपहिया और चारपहिया वाहन तैयार कर रहे हैं, जो मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 के नियमों का उल्लंघन है। जिला प्रशासन ने सभी मैकेनिक, वर्कशॉप मालिकों और आम जनता से कानूनी नियमों का पालन करने की अपील की है। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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