Edited By Urmila,Updated: 15 Feb, 2023 10:07 AM

इससे पहले जगतार सिंह हवारा ने 2 अगस्त, 2021 को अपने वकील के माध्यम से अदालत में उसे इस मामले से डिस्चार्ज करने की याचिका दायर की थी।
मोहाली : 2005 में आर.डी.एक्स., हैंड ग्रेनेड व डेटोनेटर पकड़े जाने पर आतंकी जगतार सिंह हवारा सहित पांच लोगों के खिलाफ खरड़ सदर थाने में एफ.आई.आर. दर्ज हुई थी। इस मामले की सुनवाई मोहाली जिला अदालत में हुई। इससे पहले जगतार सिंह हवारा ने 2 अगस्त, 2021 को अपने वकील के माध्यम से अदालत में उसे इस मामले से डिस्चार्ज करने की याचिका दायर की थी। केस की सुनवाई के दौरान पुलिस ने याचिका पर अदालत में अपना जवाब दायर किया है।
पुलिस ने अपने जवाब में कहा कि आतंकवादी जगतार सिंह हवारा और उसके साथियों को करीब साढ़े 8 किलो आर.डी.एक्स., हैंड ग्रेनेड, कैमिकल पेंट जैलो, डेटोनेटर के साथ गिरफ्तार किया था। यह बारूद पंजाब का माहौल खराब करने के लिए इस्तेमाल किया जाना था इसलिए आतंकवादी जगतार सिंह हवारा को इस मामले में डिस्चार्ज नहीं किया जाना चाहिए। पुलिस ने अदालत को बताया कि वह इस मामले में अदालत में हवारा के खिलाफ 2 सप्लीमैंटरी चालान भी पेश कर चुके हैं। अदालत ने दलील सुनने के बाद मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी निर्धारित की है।
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