Jalandhar ग्रेनेड हमले के दोषी सैदुल अमीन को लेकर कोर्ट का फैसला, जानें क्या हैं निर्देश

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 28 Apr, 2025 08:18 PM

court s decision on saidul amin the culprit of jalandhar grenade attack

भाजपा के पूर्व विधायक एवं पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी सैदुल अमीन का आठ दिन का रिमांड समाप्त होने के बाद आज उसे एसीजेएम (ACJM) मिस हरप्रीत कौर की अदालत में...

जालंधर (जतिंदर भारद्वाज) : भाजपा के पूर्व विधायक एवं पंजाब सरकार के पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया के घर पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किए गए मुख्य आरोपी सैदुल अमीन का आठ दिन का रिमांड समाप्त होने के बाद आज उसे एसीजेएम (ACJM) मिस हरप्रीत कौर की अदालत में भारी पुलिस बल की निगरानी में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। उल्लेखनीय है कि अब इस मामले में दोषी की पेशी एनआईए (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) की विशेष अदालत, सीबीआई मोहाली में होगी।

बता दें कि आरोपी सैदुल अमीन को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था।। सैदुल अमीन 19 साल का उत्तर प्रदेश का अमरोहा का रहने वाला है। वह वेल्डिंग का काम करता है। पाकिस्तान और दूसरे देशों में मौजूद इस घटना के मास्टरमाइंड और पकड़े गए आरोपियों से सोशल मीडिया के जरिये अमीन जुड़ा था।  

 

 

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