Edited By Kamini,Updated: 14 Feb, 2025 05:56 PM
![punjab yellow paw used on 2 illegal colonies](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2025_2image_17_53_136987700gudsarpurillegalcolony.-ll.jpg)
पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी द्वारा जारी आदेशों के बाद जिला प्रशासन की टीमों द्वारा लगातार अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
दीनानगर (हरजिन्दर सिंह गोराया) : पंजाब सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी द्वारा जारी आदेशों के बाद जिला प्रशासन की टीमों द्वारा लगातार अनाधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस संदर्भ में आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट अरुण कुमार, सहायक नगर योजनाकार पुनीत डिगरा, जूनियर इंजीनियर देविंदरपाल सिंह तथा जिला प्रशासन/नियामक विभाग की संयुक्त टीम की देखरेख में दीनानगर के उधीपुर गांव में पीएपीआरए एक्ट 1995 का उल्लंघन कर अस्तित्व में आई 2 अनाधिकृत कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया गया।
इस संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी ने बताया कि भविष्य में विकास को नियंत्रित करने के लिए सरकार की हिदायतों के अनुसार दीनानगर के गांव उधीपुर में विकसित अनाधिकृत कालोनियों के खिलाफ पीएपीआरए एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी करके तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है, क्योंकि अनाधिकृत कालोनियों के मालिक सरकार की हिदायतों की अनदेखी कर रहे हैं और सरकारी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
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उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पीएपीआरए अधिनियम-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार, अनधिकृत कॉलोनी काटने वाले व्यक्ति को 5 से 10 वर्ष की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा रेगुलेटरी विंग द्वारा समय-समय पर गुरदासपुर जिले में विकसित की जा रही अनाधिकृत कालोनियों व निर्माणों की जांच कर संबंधित अधिनियमों के तहत नोटिस जारी कर काम रुकवाया जा रहा है तथा संबंधित थाना प्रभारी को आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए कहा जा रहा है।
इस अवसर पर आम जनता से अपील करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त डा. हरजिंदर सिंह बेदी ने कहा कि उन्हें सरकार द्वारा अप्रूव न की गई अवैध कालोनियों में प्लाट नहीं खरीदना चाहिए तथा किसी भी कालोनी में प्लाट खरीदने से पहले सरकार से मंजूरी जरूर लेनी चाहिए ताकि उनकी संपत्ति का नुकसान न हो तथा उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि पुडा क्षेत्र में 19 मार्च 2018 से पहले जिन भी अनाधिकृत कालोनियों के लिए आवेदन किया गया था, वे तुरंत जरूरी दस्तावेज जमा करवाकर अपनी कालोनियों को नियमित करवा लें, अन्यथा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी कालोनाइजर/प्रमोटर विभाग की मंजूरी के बिना कोई निर्माण कार्य करता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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