Punjab के इस जिले में लगी सख्त पाबंदियां, जारी हुए आदेश

Edited By Vatika,Updated: 14 Oct, 2025 12:04 PM

punjab strict order

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

गुरदासपुर: अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डॉ. हरजिंदर सिंह बेदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में कई सख्त प्रतिबंध लागू किए हैं। अब कोई भी व्यक्ति सड़कों पर पशु नहीं चराएगा, न ही उन्हें खुले में छोड़ेगा।

शादी-पैलेस, स्कूल, कॉलेज, गुरुद्वारे और मंदिरों में हथियार ले जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। सभी साइबर कैफे मालिकों को पहचान सत्यापित कराना अनिवार्य होगा, जबकि संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को देनी होगी। बिना लाइट या रिफ्लेक्टर वाले वाहन चलाना मना होगा। नए किरायेदार रखने से पहले थाने को सूचना देना, कुआं या बोर लगाने से पहले अनुमति लेना और हरे आम के पेड़ों की कटाई पर भी रोक लगाई गई है।

सुबह 7 से रात 10 बजे तक हैवी वाहन शहर से नहीं गुजर सकेंगे, और सीमा क्षेत्र में रात 8 से सुबह 5 बजे तक गतिविधि पर रोक रहेगी। ये सभी आदेश 20 नवंबर 2025 तक प्रभावी रहेंगे।

Related Story

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!