Punjab : साइबर कैफे मालिकों को नया फरमान, ध्यान से पढ़ ले ये दिशा निर्देश

Edited By Urmila,Updated: 12 Jul, 2026 01:03 PM

punjab new decree for cyber cafe owners

जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए फतेहगढ़ साहिब जिले की सीमा में चल रहे सभी साइबर कैफे के मालिकों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं

खमाणों (शर्मा) : जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सोना थिंद ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के सेक्शन 163 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए फतेहगढ़ साहिब जिले की सीमा में चल रहे सभी साइबर कैफे के मालिकों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। आदेशों के अनुसार, हर साइबर कैफे में यूज़र्स का रिकॉर्ड रखने के लिए एक रजिस्टर जरूरी होगा। कैफे इस्तेमाल करने वाले हर व्यक्ति की पहचान वोटर कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या दूसरे वैलिड पहचान पत्र जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट्स से वेरिफाई की जाएगी।

यूजर को अपना नाम, पता, टेलीफोन नंबर, पहचान की डिटेल्स अपने हाथ से डालकर रजिस्टर पर साइन करना होगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति की एक्टिविटी संदिग्ध लगती है, तो साइबर कैफे का मालिक तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करे।

उन्होंने कहा कि कुछ गैर सामाजिक अनसर और क्रिमिनल्स सिक्योरिटी एजेंसियों को गुमराह करने या राज्य की सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा करने के लिए साइबर कैफे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं, जो 23 अगस्त, 2026 तक लागू रहेंगे।

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