महिलाओं के लिए पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान, इस महीने शुरू होने जा रही योजना

Edited By Urmila,Updated: 14 Jun, 2024 06:46 PM

punjab government s big announcement for women

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए लगातार काम कर रही है।

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 60 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान करेगी। इसकी शुरुआत जून माह में महिला लाभार्थियों के खातों में लगभग 25 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ हस्तांतरित करके की जाएगी। यह बात सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आज यहां कही।

इस संबंध में अधिक जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत पिछले वित्तीय वर्ष में राज्य में 96044 महिला लाभार्थियों को 42 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस राशि में से 42,592 महिलाओं को उनकी दूसरी संतान बेटी के जन्म पर लगभग 25.55 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ दिया गया।

मंत्री ने कहा कि सरकार 19 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को उनके पहले जीवित बच्चे के जन्म पर दो किस्तों में 5000 रुपये (3000+2000 रुपये) और दूसरे बच्चे, लड़की के जन्म पर 6000 रुपये देती है। यह राशि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को ऊपर उठाने के लिए विशेष शर्तों की पूर्ति के अधीन दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य आंशिक मुआवजा प्रदान करके प्रसव से पहले और बाद में महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार करना है। इससे लड़कियों के जन्म के समय घटते लिंगानुपात में सुधार के उद्देश्य को बल मिलेगा और जन्मपूर्व लिंग चयन की प्रथा को रोकने में मदद मिलेगी। 

उन्होंने यह भी कहा कि इस आर्थिक सहायता के लिए राज्य के सभी आंगनबाडी केन्द्रों में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं से फार्म भरवाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय सहायता का भुगतान सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों/डाकघर खातों में किया जाता है, जिन्हें आधार से जोड़ा जा चुका  है। डॉ. बलजीत कौर ने विभाग के अधिकारियों को हिदायत की कि राज्य के पात्र लाभार्थियों के फॉर्म भरने और इन लाभार्थियों को अधिकतम लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए। इसके अलावा लाभार्थी घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल (https://pmmvy.nic.in/) पर अपना पंजीकरण कराकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अधिक जानकारी के लिए लाभार्थी अपने जिले के आंगनबाडी केन्द्र/कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं।

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