Punjab : पूर्व पार्षद को कोर्ट से राहत, 6 साल पहले दर्ज मामले में किया बरी

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 02 Nov, 2025 11:06 PM

punjab former councillor gets relief from court

माननीय दमनदीप कमल हीर, न्यायिक मैजिस्ट्रेट पटियाला ने वर्ष 2019 में पूर्व पार्षद सनी गुराबा के खिलाफ दर्ज किए गए मामले में सनी गुराबा को बरी कर दिया है।

पटियाला (बलजिन्द्र) : माननीय दमनदीप कमल हीर, न्यायिक मैजिस्ट्रेट पटियाला ने वर्ष 2019 में पूर्व पार्षद सनी गुराबा के खिलाफ दर्ज किए गए मामले में सनी गुराबा को बरी कर दिया है। सनी गुराबा के खिलाफ थाना त्रिपड़ी की पुलिस ने एक महिला की शिकायत के आधार पर एफ.आई.आर. नंबर 165/2019 दर्ज की थी। बरी होने के बाद सनी गुराबा ने कहा कि उनके खिलाफ कांग्रेस सरकार के समय तत्कालीन मंत्री के इशारे पर महिला की शिकायत पर झूठा मामला दर्ज किया गया था।

जब मामला अदालत में पहुंचा, तो उनकी ओर से एडवोकेट जगदीश शर्मा, एडवोकेट भुवेश तिवाड़ी और एडवोकेट सेवक सिंह झिल्ल ने पेश होकर अपने मुवक्किल का पक्ष माननीय अदालत के समक्ष रखा। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सनी गुराबा को बरी कर दिया। सनी गुराबा ने इसे सच की जीत बताया।

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