Edited By Vaneet,Updated: 17 Jan, 2020 07:22 PM
पंजाब सरकार को बड़ा झटका देते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने पुलिस प्रमुख पद पर दिनकर गुप्ता ....
चंडीगढ़: पंजाब सरकार को बड़ा झटका देते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने पुलिस प्रमुख पद पर दिनकर गुप्ता की नियुक्ति शुक्रवार को खारिज कर दी। कैट अध्यक्ष एल नरसिम्हा रेड्डी और एम जमशेद की दो सदस्यीय पीठ ने मोहम्मद मुस्तफा और सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की एक अपील पर यह फैसला दिया।
पीठ ने 54 पृष्ठों के अपने आदेश में, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और पैनल तैयार करने वाली समिति को डीजीपी के पद पर नियुक्ति के लिए तीन वरिष्ठतम अधिकारियों का एक नया पैनल बनाने और चार सप्ताह के भीतर यह कवायद पूरा करने का निर्देश दिया। पिछले साल दायर याचिका में, दोनों पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे गुप्ता से वरिष्ठ हैं और उनके सेवा रिकॉर्ड बेहतरीन हैं। उन्होंने याचिका में आरोप लगाया कि तत्कालीन डीजीपी सुरेश अरोड़ा की अध्यक्षता वाली समिति ने पैनल तैयार किया था और चटोपाध्याय के खिलाफ अरोड़ा पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे।
मुस्तफा 1985 बैच के अधिकारी हैं वहीं चट्टोपाध्याय 1986 बैच के अधिकारी हैं जबकि गुप्ता 1987 बैच के अधिकारी हैं। उनके वकील आत्मा राम ने कहा कि यूपीएससी ने राज्य के डीजीपी पद पर नियुक्ति के लिए उनके मुवक्किलों की अनदेखी की। गुप्ता को 2019 में डीजीपी नियुक्त किया गया और उन्होंने अरोड़ा का स्थान लिया था। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा कि यह मामला यूपीएससी और कैट के बीच का है और दिनकर गुप्ता अब भी डीजीपी हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार कैट के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती है।