पंजाब मंत्रिमंडल : पंजाब के सभी गांवों में लागू होगा ‘मिशन लाल लकीर’

Edited By Vatika,Updated: 20 Feb, 2021 09:25 AM

punjab cabinet approves mission lal lakir in all villages

पंजाब मंत्रिमंडल ने सभी गांवों में ‘मिशन लाल लकीर’ को लागू करने को मंजूरी दे दी है।

चंडीगढ़(अश्वनी): पंजाब मंत्रिमंडल ने सभी गांवों में ‘मिशन लाल लकीर’ को लागू करने को मंजूरी दे दी है। लाल लकीर में आने वाली जायदादों के लिए अधिकारों का कोई रिकार्ड उपलब्ध न होने के कारण मौजूदा समय असली मूल्य के अनुसार मुद्रीकरण नहीं किया जा सकता और न ही गहने रखा जा सकता है। 

लाल लकीर के अंदर ऐसे परिवार हैं जिनके पास अन्य जायदाद नहीं है और जब मुद्रीकरण या असल मूल्य की बात आती है तो यह उनके लिए नुक्सान की बात है। मिशन के तहत स्वामित्व स्कीम अधीन भारत सरकार के सहयोग से गांवों में लाल लकीर की जायदादों का रिकार्ड तैयार किया जाएगा। इसके तहत आने वाली जमीनों, घरों, निवास स्थानों और अन्य इलाकों की मैपिंग की जा सकेगी। शामलाट जमीन जैसे छप्पड़, सांझे सभा वाले स्थानों और यहां तक कि रास्ते और गलियां जिन पर इन सम्पत्तियों के लिए रिकार्ड उपलब्ध न हों/रिकार्ड न रखने के कारण नाजायज अधिकार किए जा रहे हैं, को मिशन अधीन अब सुरक्षित किया जाएगा।

किसानों को कब्जे अधीन ‘जमीनें होंगी अलॉट’
विभिन्न हिस्सों में लंबे समय से किसानों के कब्जे अधीन जमीनों को अब उन्हें अलॉट किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने अनधिकृत छोटे और दरमियाने किसानों को कब्जे वाली जमीन की अलाटमैंट के लिए/द पंजाब (भूमि रहित, सीमांत और छोटे किसानों की भलाई और व्यवस्था करना) अलाटमैंट आफ स्टेट गवर्नमैंट लैंड रूल्स, 2021’ को भी मंजूरी दे दी है। यह सरकार को सरकारी जमीनों के अनधिकृ त कब्जे के संबंध में बनता राजस्व मिलने को यकीनी बनाएगा और लंबे समय से लटक रही अनावश्यक मुकद्दमेबाजी का भी निपटारा होगा। एक्ट अधीन योग्य व्यक्ति अलाटमैंट कमिशनर को आवेदन देगा, जो पटवारी से विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अलाटमैंट पत्र जारी करेगा। यह पत्र कुल अलाटमैंट कीमत के 25 प्रतिशत की अदायगी के बाद जारी किया जाएगा और बाकी 75 प्रतिशत भुगतान एकमुशत या छह बराबर किस्तों में अदा करना होगा। 25 प्रतिशत की समय पर अदायगी न होने की सूरत में अलाटमैंट पत्र जारी नहीं किया जाएगा और अलाटमैंट रद्द कर दी जाएगी। अलाटमैंट पत्र के अनुसार किस्तों की अदायगी में डिफाल्टर होने की स्थिति में आखिरी भुगतान के तीन महीनों के अंदर -अंदर देरी के साथ 6 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान की आज्ञा दी जाएगी। सारी रकम की अदायगी के बाद इंतकाल किसान के नाम पर कर दिया जाएगा। अन्य फैसले के अंतर्गत साल 2017-18 के लिए उद्योग और वाणिज्य विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी है।

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