NCB की कार्रवाई के बाद 2 तस्करों को 12 साल की सजा, कोर्ट ने सुनाई सख्त फैसला

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 02 Oct, 2026 11:02 PM

punjab both smugglers sentenced to 12 years following ncb action

एनसीबी की तरफ से 2 किलो हीरोइन के साथ गिरफ्तार किए गए तस्करों ओंकार सिंह और गुरदेव सिंह को स्पेशल कोर्ट अमृतसर की तरफ से माननीय जज संजीव कुंडी की अदालत ने 12 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अमृतसर ( नीरज): एनसीबी की तरफ से 2 किलो हीरोइन के साथ गिरफ्तार किए गए तस्करों ओंकार सिंह और गुरदेव सिंह को स्पेशल कोर्ट अमृतसर की तरफ से माननीय जज संजीव कुंडी की अदालत ने 12 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा ₹100000 जुर्माना भी किया है जुर्माना अदा ना करने पर सजा और भी बढ़ सकती है इसके साथ-साथ तस्करों की तरफ से हीरोइन को ठिकाने लगाने के लिए प्रयोग किया गया वाहन भी जप्त करने के आदेश जारी किए हैं। 

क्या था मामला
31 मार्च 2017 को एनसीबी अमृतसर जोनल की टीम को पुख्ता सूचना मिली थी कि ओंकार सिंह निवासी घरिंडा कस्बा अटारी और गुरदेव सिंह निवासी अजनाला अपनी टोयोटा इनोवा जिसका नंबर 3941 था उसमे हीरोइन की खेप लेकर किसी अज्ञात व्यक्ति को डिलीवर करने के लिए जा रहे हैं सूचना के आधार पर विभाग की तरफ से एक स्पेशल टीम बनाई गई और ट्रैप लगाकर दोषियों को गिरफ्तार किया गया दोषियों ने अपनी इनोवा कार की पिछली सीट में एक कैविटी बनाकर हीरोइन को बड़े ही शातिराना तरीके से छुपाया हुआ था जिसको कोई भी साधारण व्यक्ति आसानी से देख नहीं सकता था लेकिन एनसीबी के तजुर्बे कार अधिकारियों की तरफ से दोषियों को मौके पर गिरफ्तार किया गया और हीरोइन की रिकवरी की गई शुरुआती जांच में यह भी पता चला कि ओंकार सिंह जो की घरिंडा थाने के क्षेत्र में आता है जो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के एक नजदीकी गांव में रहता है उसकी तरफ से ड्रोन के जरिए हीरोइन की खेप मंगवाई गई थी। उक्त दोषी पहले भी हीरोइन की खेत मंगवा चुके थे और डिलीवर कर चुके थे लेकिन पुलिस के शिकंजे में नहीं आ रहे थे। 

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