रात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश

Edited By Mohit,Updated: 01 Dec, 2020 06:55 PM

order to take strict action against those who violate the night curfew

सभी होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस और अन्य स्थान रात 9.30 बजे तक बंद होने चाहिए..............

जालंधरः जालंधर पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने मंगलवार को रात्रि कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। भुल्लर ने सभी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं कि सड़कों पर रात 10 बजे से सुबह पांच बजे के बीच लोगों और गैर-जरूरी गतिविधियों की आवाजाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज पैलेस और अन्य स्थान रात 9.30 बजे तक बंद होने चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जब भी लोग घर से बाहर काम के लिए निकलते हैं तो उनको मास्क पहनने और सामाजिक दूरी सहित कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि रात के कर्फ्यू/कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघनकर्ताओं से सख्ती से निपटा जाएगा। पुलिस आयुक्त ने कहा कि अधिकारियों को चौबीसों घंटे सड़कों पर सतकर्ता बढ़ानी चाहिए और कहा कि वे अपने अधिकार क्षेत्र का दौरा करें। उन्होंने अधिकारियों को अपराधियों/आपराधिक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से जांचने और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए हरसंभव कदम उठाने का आदेश दिया।

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