Edited By Sunita sarangal,Updated: 18 Feb, 2020 08:56 AM
7 बार कहने के बावजूद अदालत में नहीं हुए पेश
पटियाला(बलजिन्द्र): कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महिंद्रा की तरफ से लुधियाना से लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस के खिलाफ किए गए मानहानि केस में पटियाला की जज जे.एम.आई.सी. निधि शैणी की अदालत ने बैंस के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। इससे पहले अदालत लगभग 7 बार उनको पेश होने के लिए कह चुकी है परन्तु विधायक सिमरजीत सिंह बैंस पेश नहीं हुए। अदालत ने कहा कि कोर्ट की प्रक्रिया के मुताबिक विधायक सिमरजीत सिंह बैंस को आम तरीके से उपस्थित करना मुनासिब नहीं लग रहा, इसलिए एस.एच.ओ. सिविल लाइन पटियाला को सिमरजीत सिंह बैंस को गिरफ्तार करके माननीय अदालत में 6 मार्च को पेश करने के लिए कहा गया है।
यहां यह वर्णनीय है कि कैबिनेट मंत्री ब्रह्म महिंद्रा जब सेहत मंत्री थे तो विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने उन पर आरोप लगाया था कि ब्रह्म महिंद्रा ने दवाएं सप्लाई करने के टैंडर अपने चहेते को दिए हैं। इस पर ब्रह्म महिंद्रा ने विधायक बैंस के खिलाफ पटियाला में मानहानि का केस दायर किया था, जिसमें ब्रह्म महिंद्रा कई बार पेश हो चुके हैं परन्तु बैंस एक बार भी पेश नहीं हुए।