Edited By Sunita sarangal,Updated: 21 Sep, 2021 05:19 PM
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नूरपुर बेदी और दसूहा की 3 ग्राम पंचायतो द्वारा निलामी से पहले 8 हजार से ज्यादा वृक्षों को काटने पर रोक लगा दी है।
चंडीगढ़(हांडा): पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने नूरपुर बेदी और दसूहा की 3 ग्राम पंचायतो द्वारा निलामी से पहले 8 हजार से ज्यादा वृक्षों को काटने पर रोक लगा दी है। हाईकेर्ट का कहना है कि उनके आदेशो के बिना एक भी पेड़ काटा नहीं जाएगा। ऐडवोकेट एच.सी. अरोड़ा की जनहित पटीशन पर चीफ जस्टिस आधारित बैंच नें सरकार और पंचायत समेत सप्रतीवादियों के नोटिस जारी कर जवाब-तलब कर लिया गया है। पटीशन मे बताया गया है कि नूरपुर बेदी के गांव सबोर और जेतली कि ग्राम पंचायत और दसूहा कि ग्राम पंचायत दुलमिवाल ने 22 और 30 सितंबर को 8078 पेड़ों की कटाई और बिक्री की बोली का इश्तिहार दिया है।
बोली में वृक्षों को बेचने के लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया का पालन नही किया जा रहा और ना ही वन विभाग से मंजुरी ली गई। पटीशनर पक्ष का कहना है कि इससे पहले भी कोर्ट ने ऐसे मामलों पर रोक लगाई है इसलिए यह तीनों पंचायतो के द्वारा पेड़ों की कटाई पर भी रोक लगानी चाहिए।
पंजाब की खबरें Instagram पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here