परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही, लोग सुधरने का नहीं ले रहे नाम

Edited By Urmila,Updated: 28 Dec, 2022 12:01 PM

negligence of transport department and traffic police

वाहन चोरी के मामलों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के निर्देश दिए हैं लेकिन महानगर में बहुत से ऐसे वाहन हैं।

लुधियाना,  (राम/मोहिनी): वाहन चोरी के मामलों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के निर्देश दिए हैं लेकिन महानगर में बहुत से ऐसे वाहन हैं जिन पर नंबर प्लेट ही नहीं लगी हुई है। इसके अलावा शहर में हर दूसरा वाहन आपको ऐसा मिल जाएगा, जिस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी होती। इनमें सबसे अधिक पुराने वाहन शामिल हैं। क्योंकि नए वाहनों में आजकल एजैंसी संचालक ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाकर देते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 50/177 के तहत बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन चलते पकड़े जाने पर चालक को 1000 रुपए का जुर्माना होता है।

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जिले भर में अब भी बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के हजारों की तादाद से अधिक वाहन दौड़ रहे हैं। ऐसे वाहनों में अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लग सकी है। इसके पीछे विभाग की लापरवाही है या जागरूकता का अभाव है जिस कारण हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने वाले वाहन चालक फीस तो जमा करवा देते हैं मगर अपने वाहनों पर नंबर प्लेट लगवाने का उनके पास टाइम तक नहीं है, क्योंकि जिले में 3 सैंटर बनाए हुए हैं जहां पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटें तैयार की जाती हैं।

इस संबंध में इंचार्ज रमनदीप सिंह ने बताया कि लॉकडाऊन के समय से लेकर अब तक की नंबर प्लेट्स बनी पड़ी हैं परन्तु वाहन चालक लगवाने नहीं आ रहे हैं जिससे उनके पास स्टॉक बढ़ता जा रहा है। अगर ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग सख्ती बरते तो वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटें जल्द लग सकती हैं।

निजी व सरकारी वाहन भी बिना एच.एस.आर.पी. के दौड़ रहे

वहीं एच.एस.आर.पी. न लगे वाहनों की ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा कोई कार्रवाई भी नहीं की जा रही, जबकि सरकारी वाहन भी बिना एच.एस.आर.पी. के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के चालान का प्रावधान है लेकिन इसके बावजूद यह वाहन सरपट सड़कों पर दौड़ रहे हैं। ऐसे वाहन चालकों के पुलिस चालान भी करती है लेकिन इसके बावजूद लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालांकि पुलिस पूरी सख्ती के साथ लगी हुई है।

सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी

सभी वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य है। नए वाहनों को बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पास नहीं किया जाता जिस कारण नए मॉडल के वाहनों में तो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी होती है, लेकिन जो पुराने वाहन हैं उनमें 40 प्रतिशत से अधिक ऐसे हैं जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट ही नहीं है।

क्या है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट?

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में एक प्रकार से वाहन से संबंधित सभी जानकारी छिपी होती हैं। इस पर लगे होलोग्राम में यूनिक आई.डी. नंबर है, जो सभी वाहनों पर अलग-अलग होता है। होलोग्राम लगा वाहन कहीं भी सी.सी.टी.वी. कैमरे की नजर से गुजरेगा तो वाहन से संबंधित पूरी जानकारी उसमें कैद हो जाती है। एक बार लगाने के बाद इसे खोला नहीं जा सकता। इसके लगने से वाहन के चोरी होने या किसी घटना को अंजाम देने वाले वाहनों को आसानी से पकड़ा जा सकता है।

प्रतिदिन होते हैं सैंकड़ों चालान

यातायात पुलिस जिले में प्रतिदिन वाहन चालकों के चालान काटती है जिसमें बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, बिना हैल्मेट, सीट बैल्ट, ट्रिपल राइडिंग आदि के चालान काटे जाते हैं। यदि किसी ने नंबर को मॉडिफाई किया हुआ हो तो भी चालान काटा जाता है। बिना नंबर वाली बाइक या अन्य वाहन को इम्पाऊंड किया जाता है, जबकि आर.टी.ओ. विभाग व ट्रैफिक पुलिस लोगों को वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए जागरूक करती रहती है।

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