घने कोहरे के बीच लुधियाना प्रशासन अलर्ट, डीसी ने जारी किए सख्त Order

Edited By Kamini,Updated: 30 Dec, 2025 04:44 PM

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डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग के दौरान अलग-अलग डिपार्टमेंट और एग्जीक्यूटिव एजेंसियों को सख्त और समय पर सख्त निर्देश जारी किए।

लुधियाना (हितेश): डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी की मीटिंग के दौरान अलग-अलग डिपार्टमेंट और एग्जीक्यूटिव एजेंसियों को सख्त और समय पर सख्त निर्देश जारी किए, जिसमें लोगों की जान को खतरे में डालने वाली किसी भी लापरवाही के लिए जीरो टॉलरेंस की चेतावनी दी गई। मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए, डिप्टी कमिश्नर जैन ने सभी संबंधित एजेंसियों को संभावित हादसों को रोकने के लिए पूरी तैयारी के साथ काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने ज़्यादा जोखिम वाले हिस्सों, डिवाइडर, नहरों से सटी सड़कों और तीखे मोड़ों पर इमरजेंसी बेसिस पर कैट्स आईज, रिफ्लेक्टर और ब्लिंकर लगाने के सख्त आदेश दिए।

डीसी ने साफ किया कि कोहरे में हेडलाइट को रिफ्लेक्ट करके ड्राइवरों को गाइड करने के लिए जरूरी उपाय बिना किसी देरी के 5 दिनों के अंदर पूरे कर लिए जाएं। कोहरे में पीछे से आ रही भारी गाड़ियों से टक्कर रोकने के लिए सख्त निर्देश में, डिप्टी कमिश्नर जैन ने डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर के जनरल मैनेजर, GST, एक्साइज अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह पक्का करें कि सभी इंडस्ट्रीज, कमर्शियल जगह और कंपनियां अपनी कमर्शियल गाड़ियों पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव येलो टेप लगाएं। इसके अलावा, रोडवेज और PRTC अधिकारियों को सभी बसों पर ऐसे टेप लगाने का निर्देश दिया गया है और कोऑपरेटिव और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को इसे लागू करने का काम सौंपा गया है, खासकर ट्रैक्टर-ट्रॉलियों के लिए, जिसमें कोई ढील नहीं दी जाएगी।

लाडोवाल बाईपास और समराला चौक से टोल प्लाजा (जालंधर साइड) तक के रूट पर फोकस करते हुए, डिप्टी कमिश्नर ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि वे हादसों से बचने के लिए तुरंत स्पीड कंट्रोल बैरियर, रंबलर स्ट्राइप, ब्लिंकर, साइनेज और व्यू कटर लगाएं। डिप्टी कमिश्नर जैन ने मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने वाले और पब्लिक सेफ्टी के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाले मॉडिफाइड या ओवरलोडेड वाहनों के तुरंत और बड़े पैमाने पर चालान करने के भी सख्त आदेश जारी किए।

संबंधित अधिकारियों को 5 जनवरी, 2026 तक जारी किए गए चालान और की गई कार्रवाई पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने स्कूल बसों का इंस्पेक्शन करने के लिए भी कहा ताकि यह पक्का हो सके कि सेफ स्कूल व्हीकल पॉलिसी ठीक से लागू हो। उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी का उल्लंघन करने का मतलब है स्कूली बच्चों की जान और सेफ्टी के लिए एक बड़ा खतरा पैदा करना, जिसकी किसी भी कीमत पर इजाजत नहीं दी जा सकती। SDM, RTA, ट्रैफिक पुलिस, रोडवेज और PRTC के GM, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लुधियाना (MCL), PWD, मंडी बोर्ड और NHAI को 5 जनवरी, 2026 तक कम्प्लायंस रिपोर्ट जमा करनी होगी। अगली रिव्यू मीटिंग 6 जनवरी, 2026 को तय की गई है। डिप्टी कमिश्नर ने साफ चेतावनी देते हुए कहा कि ऑर्डर न मानने पर सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा।

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