Edited By Subhash Kapoor,Updated: 28 Aug, 2024 09:20 PM
कोर्ट के ऑर्डर के 9 साल बाद भी प्लॉट की अलॉटमेंट न करना Improvement ट्रस्ट को मँहगा पड़ गया है, जिसके तहत 5 लाख जुर्माना लगाया गया है।
लुधियाना (हितेश) : कोर्ट के ऑर्डर के 9 साल बाद भी प्लॉट की अलॉटमेंट न करना Improvement ट्रस्ट को मँहगा पड़ गया है, जिसके तहत 5 लाख जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में अवमानना याचिका दायर करने वाले व्यक्ति ने मुद्दा उठाया है कि कोर्ट के ऑर्डर के 9 साल बाद भी उसे प्लॉट की अलॉटमेंट नहीं की गई, जबकि उसके बाद कई लोगों को इस केटेगरी के प्लॉटों की अलॉटमेंट कर दी गई है, जिसके मद्देनजर कोर्ट द्वारा 5 लाख जुर्माना लगाया गया है और लोकल बॉडी विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी व improvement ट्रस्ट के चेयरमैन को पेश होने के लिए बोला गया है।