Edited By Kamini,Updated: 16 May, 2024 02:13 PM
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वीआईपी व वीवीआईपी लोगों की सिक्योरिटी को लेकर अहम खबर सामने आई है, जहां हाईकोर्ट द्वारा सख्त आदेश जारी किए गए हैं।
पंजाब डेस्क : वीआईपी व वीवीआईपी लोगों की सिक्योरिटी को लेकर अहम खबर सामने आई है, जहां हाईकोर्ट द्वारा सख्त आदेश जारी किए गए हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सरकार को राजनीतिक दलों, धार्मिक संगठनों और गायकों से जुड़े लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हुए अपना खर्च पार्टियों, संगठनों और अन्य लोगों से वसूलने का सुझाव दिया है। पंजाब से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब के साथ-साथ हरियाणा और चंडीगढ़ को भी पार्टी बनाया है और नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
आपको बता दें कि पंजाब में राजनीतिक पार्टियों, धार्मिक संगठनों और मनोरंजन जगत से जुड़े लोगों द्वारा जान को खतरा बताकर पंजाब पुलिस इन्हें सुरक्षा मुहैया कराती है और इसका पूरा खर्च पंजाब सरकार को ही उठाना पड़ता है। अब हाईकोर्ट ने सख्त आदेश जारी किए हैं कि ऐसे मामलों में वीआईपी और वीवीआईपी से ही सुरक्षा का खर्च लिया जाना चाहिए।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट के जज हरकेश मनुजा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि पहले तो जवाब दाखिल कर यह स्पष्ट किया जाए कि किन लोगों को सुरक्षा दी जा रही है और क्यों। इन लोगों को सुरक्षा देने से पहले कुछ शर्तें तय की जानी चाहिए और अगर ये लोग इन शर्तों पर खरे उतरते हैं तो उन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए।
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