Edited By Kamini,Updated: 23 Jan, 2026 02:16 PM

STF द्वारा आइस, व्हाइट और कोकेन के साथ गिरफ्तार किए गए जोएल ओसाजिया ओमिलियामन नाम के नाइजीरियन के मामले की सुनवाई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज नितिका वर्मा की कोर्ट में हुई।
मोहाली (जस्सी): STF द्वारा आइस, व्हाइट और कोकेन के साथ गिरफ्तार किए गए जोएल ओसाजिया ओमिलियामन नाम के नाइजीरियन के मामले की सुनवाई एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशंस जज नितिका वर्मा की कोर्ट में हुई। सरकारी और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नई दिल्ली के तिलक नगर में रहने वाले नाइजीरिया के जोएल ओसाजिया ओमिलियामन को NDPS एक्ट के तहत दोषी मानते हुए 3 साल जेल और 3,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई। इसी तरह, उसे फॉरेनर्स एक्ट के तहत 2 साल जेल और 1,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है।
इस बारे में STF थाने के इंचार्ज राम दर्शन ने बताया कि STF को कॉन्फिडेंशियल जानकारी मिली थी कि उक्त नाइजीरियन सेक्टर-68 के सिटी पार्क में किसी कस्टमर का इंतजार कर रहा है। STF ने तुरंत एक्शन लेते हुए उस नाइजीरियन को गिरफ्तार कर लिया और जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 30 ग्राम बर्फ, 20 ग्राम कोकीन और 10 ग्राम सफेद पाउडर बरामद हुआ। STF के मुताबिक, वह नाइजीरियन दिल्ली से यह ड्रग्स लाया था और इससे पहले उसे STF ने साल 2018 में 270 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था, जिसमें उसे मोहाली कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई थी।
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