Edited By Urmila,Updated: 06 Jun, 2023 12:13 PM

कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक घर की चारदीवारी के मुआवजे को लेकर 40000 करोड़ के जनहित के प्रोजैक्ट पर रोक लगाना अनुचित होगा।
चंडीगढ़ : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दिल्ली-कटरा एक्सप्रैस वे के निर्माण कार्य पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ एक घर की चारदीवारी के मुआवजे को लेकर 40000 करोड़ के जनहित के प्रोजैक्ट पर रोक लगाना अनुचित होगा। उक्त एक्सप्रैस वे पंजाब के लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पठानकोट समेत कई जिलों से होकर कटरा तक जाएगा, जिसके निर्माण के बाद दिल्ली से कटरा का सफर आधा रह जाएगा।
एक्सप्रैस वे के निर्माण पर रोक लगाने की मांग को लेकर लुधियाना के किसान दर्शन सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर जमीन अधिग्रहण के बदले दिए जा रहे मुआवजे को कम बताते हुए आपत्ति जाहिर की थी। नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के वकील चेतन मित्तल ने कोर्ट को बताया कि यह प्रोजैक्ट सिर्फ पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। इस एक्सप्रैस वे के बंद होने से हजारों लोगों का रोजगार छिन जाएगा। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जिस घर को मुआवजे की मांग की जा रही है, वह निर्माण हाईवे प्रोजैक्ट से बाहर है। सिर्फ घर की चारदीवारी हाईवे प्रोजैक्ट के अंर्तगत आती है, जिसका मुआवजा पहले ही पास किया जा चुका है।
याची पक्ष का कहना था कि उन्हें निर्माण के लिए दिए गए अवार्ड की जानकारी ही नहीं है। उन्होंने इस मामले में और दस्तावेज पेश करने के लिए समय की मांग की और तब तक प्रोजैक्ट पर रोक लगाने को कहा। इसे कोर्ट ने स्वीकार करेने से इंकार कर दिया। इस प्रोजैक्ट की कुल लागत 39,500 करोड़ रुपए है जोकि 669 किलोमीटर लंबा होगा। इसके बनने के बाद दिल्ली-अमृतसर का सफर आठ घंटे से कम होकर आधा रह जाएगा। इसी तरह दिल्ली से कटरा के बीच सफर भी 12 घंटे से कम होकर आधा रह जाएगा। लोगों को कीमती समय और पैसों की बचत होगी। यह प्रोजैक्ट सिख धार्मिक स्थलों श्री हरिमंदिर साहिब, श्री बेर साहिब, श्री गोइंदवाल साहिब, श्री खडूर साहिब और श्री तरनतारन साहिब को भी आपस में जोड़ेगा। इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी है।
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