हाईकोर्ट के आदेशों की सरेआम उड़ी धज्जियां, कंपनी की सील तोड़कर डिफॉल्टर ने फिर किया घर पर कब्जा

Edited By Vatika,Updated: 01 May, 2026 08:47 AM

high court orders openly flouted

कानून और अदालत के आदेशों को ठेंगा दिखाने का एक मामला सामने आया है।

लुधियाना(राज): कानून और अदालत के आदेशों को ठेंगा दिखाने का एक मामला सामने आया है। एक निजी फाइनेंस कंपनी द्वारा लोन न चुकाने के कारण सील की गई प्रॉपर्टी पर आरोपी ने न केवल दोबारा कब्जा किया, बल्कि हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई गई सरकारी सील और तालों को भी तोड़कर चोरी कर लिया। अब पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी और उसके परिवार के खिलाफ थाना PAU में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

NPA घोषित किया गया आरोपी का अकाउंट
जानकारी के मुताबिक, 'ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड' कंपनी के ब्रांच मैनेजर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपी साहिल चोपड़ा ने अपना घर बनाने के लिए कंपनी से लोन लिया था। लंबे समय तक लोन की किस्तें न चुकाने के कारण उसका अकाउंट एन.पी.ए. (NPA) घोषित हो गया था। इसके बाद कंपनी ने सरफेसी एक्ट (SARFAESI Act) के तहत कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए आरोपी की प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेकर वहां ताले और अपनी सील लगा दी थी और बकायबुलंद: दोदा नोटिस भी चस्पा किया था।

आरोपी और परिवार के खिलाफ केस दर्ज 
हैरानी की बात यह है कि आरोपी साहिल ने पहले भी कंपनी का नोटिस फाड़कर और ताले तोड़कर घर पर अवैध कब्जा कर लिया था। इसके बाद कंपनी ने न्याय के लिए माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बाद कंपनी ने दोबारा पूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए प्रॉपर्टी को सील किया। लेकिन आरोपी के हौसले इतने बुलंद थे कि बीते 30 अप्रैल को उसने एक बार फिर हाईकोर्ट के आदेशों की परवाह किए बिना घर की सील और ताले तोड़ दिए और अंदर दाखिल हो गया। आरोपी यहीं नहीं रुका, वह कंपनी के ताले और सील भी चोरी करके ले गया। फिलहाल, ब्रांच मैनेजर गगनदीप सिंह की शिकायत पर पुलिस ने साहिल चोपड़ा और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कानूनी शिकंजा कसते हुए विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है।

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