पंजाब पुलिस के वायरल ऑडियो मामले में हाई कोर्ट ने दिए सख्त आदेश

Edited By Kamini,Updated: 10 Dec, 2025 06:25 PM

high court has issued strict orders in viral audio case

पंजाब पुलिस की वायरल हो रही ऑडियो को लेकर हाईकोर्ट का सख्त फैसला आया है।

पंजाब डेस्क: पंजाब पुलिस की वायरल हो रही ऑडियो को लेकर हाईकोर्ट का सख्त फैसला आया है। पटियाला पुलिस की कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच अब चंडीगढ़ की लैब से होगी। ये आदेश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान जारी किए गए। इस कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग के मामले में पटियाला के SSP वरुण शर्मा को अचानक छुट्टी पर भेज दिया गया था। SSP शर्मा के खिलाफ यह कार्रवाई हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले हुई। उनकी जगह संगरूर के SSP सरताज सिंह चहल को पटियाला SSP का एडिशनल चार्ज दिया गया है।

इससे पहले अकाली दल के प्रेसिडेंट सुखबीर बादल ने यह कॉल रिकॉर्डिंग पोस्ट की थी। उन्होंने दावा किया था कि यह रिकॉर्डिंग पटियाला पुलिस की एक कॉन्फ्रेंस कॉल मीटिंग की है। रिकॉर्डिंग में SSP वरुण शर्मा कथित तौर पर DSP से नॉमिनेशन के दौरान अकाली उम्मीदवारों को धमकाने के लिए कह रहे थे। कथित तौर पर SSP ने पुलिस से कहा था कि उन्हें जो भी काम करना है, चाहे वह नॉमिनेशन पेपर छीनना हो या फाड़ना हो, वह उम्मीदवारों के घर, गांव या रास्ते में करें, ताकि नॉमिनेशन सेंटर पर कोई हलचल न हो।

हालांकि, पटियाला पुलिस ने शुरू में ऑडियो को AI से बनाया गया नकली वीडियो बताकर खारिज कर दिया था। इस पर अकाली दल ने सवाल उठाए थे कि पुलिस ने इसे नकली घोषित करने से पहले किस लैब या एजेंसी से टेस्ट करवाया था। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद चंडीगढ़ लैब टेस्ट करेगी।

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