GST की 2 महीने रिटर्न नहीं भरी तो ई-वे बिल नहीं काट सकेंगे व्यापारी

Edited By Vaneet,Updated: 20 Jun, 2019 10:45 PM

gst can not be billed for 2 months if returns are not filled

सरकार ने केन्द्रीय जी.एस.टी. कानून में संशोधन कर प्रावधान कर दिया था कि जो व्यापारी अपनी रिटर्न भरने में लगातार 2 महीने...

खन्ना(शाही): सरकार ने केन्द्रीय जी.एस.टी. कानून में संशोधन कर प्रावधान कर दिया था कि जो व्यापारी अपनी रिटर्न भरने में लगातार 2 महीने की देरी कर देंगे वह ई-वे बिल नहीं काट सकेंगे। अर्थात ऐसे व्यापारी जिन्होंने 50 हजार रुपए से ऊपर माल भेजना है, नहीं भेज सकेंगे। 

कानून में प्रावधान तो दिसम्बर 2018 को ही कर दिया गया था लेकिन इसे लागू करने के लिए अलग से नोटीफिकेशन जारी कर 21 जून से इसे प्रभावी बना दिया गया। कम्पोजिट जी.एस.टी. अदा करने वाले व्यापारी जो तिमाही रिटर्न भरते हैं उनके लिए देरी की अवधि लगातार 2 रिटर्न यानी 6 महीने कर दी गई है। 

Related Story

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!