जिला प्रशासन ने दो ग्रुप में बांटी मार्किट, इन हिदायतों के साथ दुकाने खोलने की छूट

Edited By Tania pathak,Updated: 18 May, 2020 10:53 AM

district administration divided the market into two groups

यह निर्देश कल पहले केंद्र सरकार और फिर पंजाब सरकार की तरफ से हिदायतें जारी करने के बाद ज़िला प्रशासन की तरफ से देर रात 2.30 बजे जारी किये गए...

पटियाला (परमीत): ज़िला प्रशासन ने पटियाला में दुकानों को खोलने की अनुमति देते हुए तीन -तीन दुकानों खोलने के लिए रोस्टर तय किया है। यह निर्देश कल पहले केंद्र सरकार और फिर पंजाब सरकार की तरफ से हिदायतें जारी करने के बाद ज़िला प्रशासन की तरफ से देर रात 2.30 बजे जारी किये गए। जारी निर्देश में कहा गया कि कंटेनमैंट जोनों में सिर्फ़ ज़रूरी वस्तुओं की ही स्पलाई हो सकेगी और रेड और आरेंज ज़ोन में नीतियां विभागों की तरफ से तय नियमों मुताबिक निश्चित किये जाएंगे। जिले में शैक्षिक, धार्मिक स्थान, शापिंग माल, जिंम, स्विमिंग पुल आदि बंद रहेंगे।

शहरी और देहाती दोनों क्षेत्रों में दुकानों खुलेंगी परन्तु दुकानों के लिए सोमवार, बुद्धवार और शुक्रवार का एक ग्रुप और मंगलवार, गुरूवार और शनिवार का दूसरा ग्रुप होगा और दुकानों इस रोस्टर अनुसार ही खोलने की अनुमति है। कुछ दुकानों जैसे मैडीकल स्टोर, बेकरी, किराना, आटो गैरेज, स्पेयर पार्टस आदि को रोज़मर्रा की खोलने की छूट दी गई है। 

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