पंजाब के इस जिले में लगी अलग-अलग पाबंदियां, ध्यान दें लोग...

Edited By Vatika,Updated: 13 Aug, 2024 01:06 PM

different restrictions have been imposed in this district of punjab

जिला मैजिस्ट्रेट ने जिले में कई तरह की पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं।

बठिंडा (विजय वर्मा) जिला मजिस्ट्रेट श्री जसप्रीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिले में विभिन्न प्रतिबंध लागू किए हैं। आदेशानुसार, जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में ओलिव ग्रीन रंग की मिलिट्री वर्दी और ओलिव ग्रीन रंग (मिलिट्री रंग) की जीपों/मोटरसाइकिलों/मोटर गाड़ियों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

जिला मजिस्ट्रेट ने एक अन्य आदेश में पंजाब विलेज और स्मॉल टाउन कंट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3, उप-धारा 1 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिले के गांवों, रेलवे ट्रैक, नहरों और जल निकासी के नालों के पास सभी स्वस्थ वयस्क व्यक्तियों को इन संरचनाओं को टूटने से बचाने के लिए ठीकरा पहरा ड्यूटी निभाने का आदेश दिया है।अगले आदेश के अनुसार, ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए तंग जगहों पर ट्रक खड़ा करने पर सख्त मनाही की गई है। जारी आदेश में कहा गया कि बहुमंजिला खेल स्टेडियम के पास ट्रक खड़े होने के कारण एम.एस.डी. स्कूल और गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के बच्चों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन ट्रकों के कारण स्कूलों की वैन, बसों, रिक्शों आदि के एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हनुमान चौक के आसपास, गोनियाना रोड और खेल स्टेडियम रोड पर ट्रक खड़ा करने की सख्त मनाही की गई है। इन क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और दोपहर 1 से 3 बजे तक किसी भी ट्रक को चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने एम.एस.डी. स्कूल और श्री गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल को निर्देश दिया कि छुट्टी के समय अपने विद्यार्थियों को स्कूल के कंपाउंड के अंदर ही सुरक्षित रूप से रिक्शा, गाड़ी आदि में बिठाएं। उन्होंने कहा कि स्कूल से छुट्टी के समय बच्चों को लेने आने वाले रिक्शा और गाड़ियां स्कूल के बाहर सड़क या सड़क के किनारे पार्क नहीं की जाएंगी।

एक अन्य आदेश में, पंजाब जेल नियम, 2022 के तहत जिले में लागू किसी अन्य कानून के तहत केंद्रीय जेल बठिंडा के अंदर गैरकानूनी आपराधिक गतिविधियों और ऐसी प्रतिबंधित वस्तुओं को रखने पर पूरी रोक लगाई गई है। जारी आदेश के अनुसार सिविल एयरपोर्ट विरक कलां, गुरु गोबिंद सिंह रिफाइनरी रामां, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड बठिंडा, आई.ओ.सी.एल., बी.पी.सी.एल., एच.पी.सी.एल., बल्क पी.ओ.एल. टर्मिनल फूसे मंडी मानसा रोड बठिंडा के आसपास के क्षेत्रों में ड्रोन कैमरा चलाने/उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगले आदेश में एयर फोर्स, भिसियाना हवाई अड्डे के बाहर 100 गज क्षेत्र की सीमा के अंदर बिना पुलिस सत्यापन के लोगों द्वारा दुकानें बनाकर कारोबार करने पर पाबंदी लगाई गई है। जारी आदेशानुसार शेड्यूल 'एक्स' और 'एच' दवाइयां बेचने वाले मेडिकल स्टोरों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिया गया है। आदेश के अनुसार जिले की सभी मेडिकल/केमिस्ट/फार्मेसी की दुकानों, जो ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945 के नियम 9 के तहत शेड्यूल एक्स और एच दवाइयों की बिक्री करती हैं, इन दुकानों के बाहर और अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने को सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि ऐसे मेडिकल/केमिस्ट/फार्मेसी दुकानों के मालिकों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए एक महीने का समय दिया गया है।

जारी आदेश के अनुसार सेंट्रल जेल बठिंडा की सीमा के अंदर और सीमा से 500 मीटर तक के क्षेत्र में ड्रोन कैमरा चलाने/उड़ाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा, जेल के 500 मीटर के दायरे के अंदर किसी भी व्यक्ति के घूमने-फिरने पर प्रतिबंध लगाने के लिए (मुख्य सड़क को छोड़कर) शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक धारा 163 लगाई गई है। जारी आदेशों के अनुसार जिले की मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिला बठिंडा की सीमा के अंदर जो ट्रैक्टर-ट्राली और अन्य परिवहन के साधन, जिनसे मिट्टी आदि की ढुलाई की जाती है और इस मिट्टी आदि की ट्राली को बिना ढके इधर-उधर ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। ये आदेश 7 अक्टूबर 2024 तक लागू रहेंगे।

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