Punjab में नगर निगम चुनावों की तारीखों का ऐलान, इस दिन होंगे Elections

Edited By Urmila,Updated: 08 Dec, 2024 12:08 PM

dates for municipal elections announced in punjab

पंजाब में आज नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। पंजाब राज्य चुनाव आयोग राज कमल चौधरी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी है।

पंजाब डेस्क: पंजाब में आज नगर निगम चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। पंजाब राज्य चुनाव आयुक्त राज कमल चौधरी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी है।  नगर निगम चुनाव 21 दिसंबर को होने जा रहे हैं।  बता दें कि 5 नगर निगमों और 43 नगर परिषदों के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है जिसे लेकर आज शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बता दें कि फगवाड़ा, अमृतसर, पटियाला, जालंधर, लुधियाना में नगर चुनाव करवाए जाने हैं। पंजाब में नगर निगम चुनाव सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक करवाए जाएंगे। साथ ही चुनाव आयोग ने चुनाव आचार संहिता भी लागू कर दी गई है, जब तक सारी पक्रिया नहीं हो जाती है तब तक लागू रहेगी। 

पंजाब में एम.सी. चुनाव के लिए 37 लाख 32 हजार मतदाता है। नगर निगम चुनाव में 19 लाख 55 हजार पुरुष वोटर, 17 लाख 75 महिला वोटर हैं। म्यूनिसिपल कार्पोरेशन में चुनाव 381 वार्ड्स के लिए हैं इसलिए 381 मैंबर चुने गए जाएंगे। नगर परिषद में 598 वार्ड्स में चुनाव करवाए जाएंगे। नगर निगम चुनावों में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। वहीं बता दें कि ई.वी.एम. के जरिए वोट डाली जाएगी। कल यानी 9 दिसंबर को 11 बजे से 3 बजे तक  नामांकन भरे जाएंगे। नामांकन भरने की आखिरी तिथि 12 दिसंबर है जो 3 बजे तक दाखिल किए जा सकते हैं। 13 दिंसबर को स्क्रूटनी होगी। 14 तारीख को नामांकन वापिस लिए जा सकते हैं।  बता दें दिसंबर के अंत में क्रिसमिस व शहीदी जोड़ मेले के चलते यह चुनाव पहले करवाने फैसला लिया गया है। 

गौरतलब है कि काफी देर से नगर निगम चुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। नगर निगम चुनावों को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। नगर निगम चुनावों का बेसब्री से इंतजार था जो आखिरकार तारीखों के ऐलान के बाद खत्म हो गया है। बता दें कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश जारी किए थे कि 15 दिन के भीतर निगम चुनाव का शेड्यूल जारी किया जाए। राज्य सरकार ने यह आदेश नहीं माने और सरकार सुप्रीम कोर्ट की शरण में चली गई जहां इस याचिका पर सुनवाई हुई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को निरस्त करते हुए आदेश जारी किए थे कि पंजाब सरकार 2 सप्ताह के भीतर निगम चुनाव संबंधी शेड्यूल जारी करे और अगले 8 सप्ताह के भीतर यह निगम चुनाव करवाए जाएं।

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