बच्ची से दुष्कर्म करने वाले मौलवी को अदालत ने सुनाई भयानक सजा

Edited By Sunita sarangal,Updated: 15 Mar, 2021 11:08 AM

court sentenced the death to maulvi who raped the child

आरोपी के विरुद्ध 14 मार्च 2019 को उक्त बच्ची से दुष्कर्म करने का केस दर्ज हुआ था।

गुरदासपुर/इस्लामाबाद: पाकिस्तान के शहर पेशावर में गत देर शाम बच्चों की सुरक्षा संबंधी एक अदालत ने 2 वर्ष पहले एक 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोपी अहमदिया समुदाय के मौलवी को मौत की सजा तथा पीड़िता के नाम पर 3 लाख रुपए की एफ.डी. जुर्माने के रूप में जमा करवाने तथा 1 लाख रुपए अदालत को जुर्माना देने का आदेश सुनाया। आरोपी के विरुद्ध 14 मार्च 2019 को उक्त बच्ची से दुष्कर्म करने का पेशावर के पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ था।

सूत्रों के अनुसार शनिवार देर शाम पेशावर अदालत के जज मुश्ताक मलिक ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद यह निर्णय सुनाया। अदालत ने कहा कि क्योंकि पीड़ित बच्ची समाज में बुरी नजर से देखी जा सकती है, इसलिए आरोपी को 3 लाख रुपए की एफ.डी. पीड़िता के नाम पर जुर्माने के रूप में जमा करवानी होगी तथा यह राशि उसे 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर मिलेगी।  

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