Jalandhar : मेडिकल क्लेम देने से मना करने पर इंश्योरैंस कंपनी के खिलाफ कोर्ट का सख्त फैसला

Edited By Subhash Kapoor,Updated: 26 Aug, 2024 05:11 PM

consumer court gave this decision against the insurance company

जालंधर में एक इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट का फैसला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक उपभोक्ता को मेडिकल क्लेम देने से मना करने पर कंज्यूमर कोर्ट ने इंश्योरैंस कंपनी को 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने अपने आदेशों में 5 लाख...

जालंधर : जालंधर में एक हैल्थ इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट का फैसला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक उपभोक्ता को मेडिकल क्लेम देने से मना करने पर कंज्यूमर कोर्ट ने इंश्योरैंस कंपनी को 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने अपने आदेशों में 5 लाख का मेडिक्लेम 9 फीसदी ब्याज के साथ देने के दिए निर्देश हैं।

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जानकारी अनुसार जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण कमीशन ने नीवा भूपा इंश्योरेंस कंपनी को 23 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। अपरा के रहने वाले रोमेश चंद राजपूत को 20 मार्च को सीने में दर्ज होने पर मेदांता द मेडिसिटी अस्पातल गुरुग्राम में एडमिट करवाया गया, जहां पर उनकी बाईपास सर्जरी की गई। इसके बाद रोमेश चंद ने मैडीकल सर्जिकल खर्चों के लिए 4.40 लाख रुपए के कैशलेस इलाज का अनुरोध किया गया, लेकिन उसे खारिज कर दिया। इसके बाद उन्होंने 5,05,929 रुपए पूर्ति के लिए आवेदन किया, जिसे भी रद्द कर दिया गया। इसी मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इंश्योरेंस कंपनी को 5,05,929 लाख रुपए के मेडिकल इंश्योरेंस को मेडिक्लेम दर्ज करने की तारीख से उसकी वसूली तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ देने और मानसिक तनाव और उत्पीड़न के लिए 25 हजार रुपए का मुआवजा और वकील खर्च के रूप में 15 हजार रुपए का भुगतान करने क निर्देश दिया गया है।

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