पंजाब में ये दवाई हुई Ban, सख्त आदेश जारी

Edited By Kalash,Updated: 03 Mar, 2025 06:40 PM

complete ban on medicine in punjab

आदेश का किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सख्ती से निपटा जाएगा।

जलालाबाद, फाजिल्का : जिला मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने बी.एन.एस.एस. की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में 75 मिलीग्राम से अधिक प्रीगैबलिन के कैप्सूल/टैबलेट की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने निर्देश दिए कि दवा बांटते समय कैमिस्ट पर्ची पर अपनी मुहर लगाएगा तथा दवा बांटने की तारीख दर्ज करेगा। यह प्रतिबंध 30 अप्रैल, 2025 तक प्रभावी रहेंगे।

यह आदेश स्वास्थ्य विभाग फाजिल्का की ओर से प्राप्त पत्र पर की गई कार्रवाई के संबंध में जारी किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन कैप्सूलों का सेवन आम जनता द्वारा चिकित्सीय दवा के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने उक्त धारा के तहत कैप्सूल की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। जारी आदेश के अनुसार, थोक विक्त्रेता, खुदरा विक्त्रेता, कैमिस्ट/मैडीकल स्टोर मालिक, अस्पतालों के भीतर फार्मेसियां या कोई भी अन्य व्यक्ति बिना असली पर्चे के प्रीगाबेलिन 75 एम.जी. नहीं बेचेगा। प्रीगाबेलिन (75 मिलीग्राम तक) की खरीद और बिक्री के उचित रिकॉर्ड को बनाए रखने के अलावा, वे मूल रसीद पर निम्नलिखित विवरण अंकित करना भी सुनिश्चित करेंगे।

आदेश के अनुसार, थोक विक्त्रेता, खुदरा विक्त्रेता, केमिस्ट/मैडीकल स्टोर मालिक, अस्पतालों के अंदर फार्मेसियों को पर्ची का उचित सत्यापन करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रीगैबलिन कैप्सूल/टैबलेट की मूल पर्ची के विरुद्ध उक्त कैप्सूल पहले किसी अन्य दवा विक्त्रेता द्वारा आपूर्ति नहीं किया गया है। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि दी जाने वाली गोलियों/कैप्सूलों की संख्या पर्ची पर लिखी अवधि से अधिक न हो। आदेश का किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत सख्ती से निपटा जाएगा।

अपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिए Click Here


 

Related Story

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!