Edited By Kalash,Updated: 04 Dec, 2025 06:17 PM

पंजाब में आने वाले जिला परिषद/पंचायत समानता चुनाव 2025 से पहले फाजिल्का जिले की सीमा में कानून-व्यवस्था बनाए रखने
फाजिल्का (नागपाल): पंजाब में आने वाले जिला परिषद/पंचायत समानता चुनाव 2025 से पहले फाजिल्का जिले की सीमा में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट फाजिल्का अमरप्रीत कौर संधू ने इंडियन सिविल प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के सेक्शन 163 (पुराने सीआरपीसी 1973 के सेक्शन 144) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स और सरकारी बिल्डिंग्स/पोलिंग बूथ्स के 100 मीटर के अंदर लाउडस्पीकर लगाकर जुलूस, रैली, भाषण और धरना वगैरह पर रोक लगा दी है। ये आदेश जारी होने की तारीख से 19 दिसंबर तक लागू रहेंगे।
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