Punjab : RTA का बड़ा आदेश, ये वाहन होंगे ब्लैकलिस्ट!

Edited By Urmila,Updated: 06 Dec, 2025 03:20 PM

punjab big order from rta these vehicles will be blacklisted

सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कम आरटीओ फिरोजपुर अमनदीप ने बताया कि पंजाब राज्य में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की उल्लंघना करने वाले वाहनों के चालान किए जाते हैं।

फिरोजपुर  (कुमार) : सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी कम आरटीओ फिरोजपुर अमनदीप ने बताया कि पंजाब राज्य में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की उल्लंघना करने वाले वाहनों के चालान किए जाते हैं और सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के सैक्शन 167 के तहत 90 दिनों के अंदर अंदर चलान का भुगतान न करने पर विभाग द्वारा संबंधित वाहनों को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है ।

उन्होंने बताया कि वाहन ब्लैक लिस्ट होने के कारण संबंधित वाहन मालिक बीमा, प्रदूषण और रजिस्ट्रेशन आदि किसी भी तरह की सरकारी सेवा का लाभ नहीं ले सकता। उन्होंने कहा कि जिन वाहनों के चालान हुए हैं उन्हें यह हिदायत की जाती है कि वह अपने चालान की बनती रकम तुरंत रिजनल ट्रांसपोर्ट दफ्तर फिरोजपुर में जमा करवाए और इस कार्रवाई से और होने वाली कार्रवाई से बचें ।

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