Edited By Vatika,Updated: 11 Oct, 2019 09:07 AM
भगवान वाल्मीकि के प्रति गलत टिप्पणी करने के मामले में एक निजी चैनल के एडीटर इन चीफ, एम.डी. और को-एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर के खिलाफ धारा 295-ए, 120 बी के अंतर्गत थाना सदर में मुकद्दमा दर्ज किया गया है।
अमृतसर (टोडरमल्ल): भगवान वाल्मीकि के प्रति गलत टिप्पणी करने के मामले में एक निजी चैनल के एडीटर इन चीफ, एम.डी. और को-एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर के खिलाफ धारा 295-ए, 120 बी के अंतर्गत थाना सदर में मुकद्दमा दर्ज किया गया है।
भगवान वाल्मीकि नामलेवा संगठनों की ग्वाल मंडी में हुई मीटिंग के दौरान पवन द्राविड़, शशि गिल व संत मेघनाथ ने बताया कि 8 अक्तूबर 2019 को एक हिन्दी चैनल पर एक न्यूज दौरान एडीटर इन चीफ द्वारा भगवान वाल्मीकि के प्रति गलत टिप्पणी करके वाल्मीकि समाज की भावनाओं को आहत किया था।
शिकायतकत्र्ता संत मेघनाथ ने कहा कि वह उक्त मामले को एस.सी. कमिश्नर भारत सरकार के पास लेकर जाएंगे ताकि मामले में शामिल लोगों की गिरफ्तारी हो सके। इस अवसर पर ओम प्रकाश अनार्य, गोपी खोसला, शबीर द्राविड़, राज कुमार शानू, सुरिन्द्र गिल, कर्ण मट्टू आदि उपस्थित थे।