पंजाब के पूर्व DGP सैनी को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक

Edited By Vatika,Updated: 15 Sep, 2020 01:27 PM

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बहुचर्चित मुल्तानी अगवा व हत्या मामले में  पंजाब के पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सिंह सैनी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर 4 हफ्तों के लिए रोक लगा दी है।

चंडीगढ़ः बहुचर्चित मुल्तानी अगवा व हत्या मामले में  पंजाब के पूर्व डी.जी.पी. सुमेध सिंह सैनी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए गिरफ्तारी पर 4 हफ्तों के लिए रोक लगा दी है। इसके साथ ही पंजाब सरकार को नोटिस जारी करके 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है।

सैनी के खिलाफ जारी हुए थे अरैस्ट वारंट
बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जमानत की याचिका रद्द होने के बाद सैनी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था लेकिन उनके वकीलों की तरफ से लगाई गई याचिका कुछ दस्तावेजों की कमी के कारण रह गई थी। इस कारण उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आबजेक्शन लगा दी गई, जिस कारण उन्हें दोबारा याचिका दायर करनी पड़ी थी। जिला अदालत ने डी. जी. पी.सैनी के खिलाफ गैर -जमानती वारंट जारी किए हुए थे। अदालत ने आदेश दिया था कि सुमेध सिंह सैनी को गिरफ्तार करके 25 सितंबर तक कोर्ट में पेश किया जाएं। 

29 साल पुराना है मामला
यह मामला 29 साल पुराना है। जब पूर्व डी. जी. पी. सैनी चंडीगढ़ के एस. एस. पी. थे। इस दौरान उन पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें वह बच गए थे, जबकि उनके 3 गनमैन मारे गए थे। उन पर आरोप है कि इसके बाद सैनी ने मोहाली से बलवंत सिंह मुल्तानी को घर से ज़बरन उठाया था, जिसके बाद वह संदिग्ध हालात में लापता हो गया था। 

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