Edited By Urmila,Updated: 17 Apr, 2026 12:34 PM

2015 के चर्चित कार बम धमाके के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे नामधारी सम्प्रदाय के आरोपी बाबा ठाकुर दिलीप सिंह को मोहाली की विशेष सी.बी.आई. अदालत ने भगौड़ा घोषित कर दिया है।
मोहाली (संदीप): 2015 के चर्चित कार बम धमाके के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे नामधारी सम्प्रदाय के आरोपी बाबा ठाकुर दिलीप सिंह को मोहाली की विशेष सी.बी.आई. अदालत ने भगौड़ा घोषित कर दिया है। कोर्ट ने आरोपी को कई बार पेश होने के अवसर दिए, लेकिन निर्धारित समय में हाजिर न होने पर यह फैसला लिया गया।
जांच एजैंसियों के अनुसार आरोपी घटना के बाद देश छोड़कर विदेश चला गया था और उसकी तलाश राष्ट्रीय स्तर से बढ़ाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की गई। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से बताया गया कि जिसके तहत इंटरपोल के माध्यम से रैड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बावजूद उसकी लोकेशन का पता नहीं चल सका। आरोपी की गैर-हाजिरी के कारण केस की सुनवाई भी प्रभावित हो रही थी। ऐसे में कोर्ट ने मुनादी सहित सभी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद उसे भगौड़ा घोषित करते हुए आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ कर दिया है।
पब्लिक प्रोसिक्यूटर अनमोल नारंग के अनुसार 4 दिसम्बर 2015 को हुए कार बम धमाके के मामले में ठाकुर दिलीप सिंह को आरोपी के रूप में नामजद किया गया था। जांच के दौरान ही वह फरार हो गया था।
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