पंजाब में 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को स्कूल जाने की मंजूरी, पढे़ं पूरी जानकारी

Edited By Sunita sarangal,Updated: 21 Sep, 2020 10:42 AM

approval of 9th to 12th students to go to school in punjab

पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) के निर्देशों का पालन करते हुए अनलॉक 4.0 के निर्देशों में...........

चंडीगढ़(रमनजीत): पंजाब सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग ने केंद्र सरकार के निर्देशों की पालना करते हुए 9वीं से 12वीं कक्षा के स्टूडैंट्स को स्कूल जाने को मंजूरी दे दी है।

पंजाब सरकार की ओर से कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय (एम.एच.ए.) के निर्देशों का पालन करते हुए अनलॉक 4.0 के निर्देशों में आंशिक संशोधन किया गया है। इसके तहत पंजाब सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को सिर्फ कंटेनमैंट जोन से बाहर वाले क्षेत्रों में अभिभावकों से मंजूरी पर स्कूल जाने की आज्ञा दी गई है। प्रवक्ता के मुताबिक राज्य के गृह विभाग ने राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आई.टी.आईज), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशन या भारत सरकार के अन्य मंत्रालय या राज्य सरकार के तहत रजिस्टर्ड प्रशिक्षण केंद्र में कौशल या उद्यमी प्रशिक्षण की आज्ञा देने संबंधी निर्देश जारी किए हैं। 

इसी तरह नैशनल इंस्टीच्यूट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनैस डिवैल्पमैंट्स (एन.आई.ई.एस.बी. यू.डी.), इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप (आई. आई.ई.) और प्रशिक्षण देने वालों को 21 सितम्बर से अपनी गतिविधियों के लिए निर्धारित एस.ओ.पीज का सख्ती से पालन करने के लिए मंजूरी दी है।  

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