Edited By Tania pathak,Updated: 21 Sep, 2021 10:20 AM
गांव जवाहर सिंह वाला से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप चोरी करने और बेअदबी की साजिश रचने के आरोप में 3 डेरा प्रेमियों संदीप बरेटा, हर्ष धूरी और प्रदीप कलेर को ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट तर्जनी की अदालत ने मामला नंबर-117 व मामला नंबर....
फरीदकोट (जगदीश): गांव जवाहर सिंह वाला से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप चोरी करने और बेअदबी की साजिश रचने के आरोप में 3 डेरा प्रेमियों संदीप बरेटा, हर्ष धूरी और प्रदीप कलेर को ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट तर्जनी की अदालत ने मामला नंबर-117 व मामला नंबर-128 में भगौड़ा करार दिया है, जबकि मामला नंबर-63 में इन्हें पहले ही भगौड़ा करार दिया जा चुका है।
जांच टीम ने ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट मैडम तर्जनी की अदालत में अर्जी दी थी कि गांव जवाहर सिंह वाला से श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूप चोरी करने और बेअदबी की साजिश रचने में नामजद डेरा सिरसा के राष्ट्रीय कमेटी के इन 3 मैंबरों को भगौड़ा करार देकर उनकी जायदाद कुर्क की जाए। इस पर अदालत ने थाना बाजाखाना के एस.एच.ओ. इकबाल हुसैन को आदेश दिया था कि इनके बैंक खातों और जायदाद का विवरण अदालत में पेश किया जाए। एस.एच.ओ. आज संदीप बरेटा, हर्ष धूरी और प्रदीप कलेर के बैंक खातों तथा जायदाद का कोई भी दस्तावेज पेश नहीं कर सके। इस पर अदालत ने थाना बाजाखाना के एस.एच.ओ. इकबाल हुसैन को आदेश दिया है कि वह 11 अक्तूबर तक इनके बैंक खातों और जायदाद का विवरण अदालत में पेश करें।
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