इंतजार खत्म: बचत भवन में निकला ड्रा, शहर में 95 अस्थायी दुकानों को मिले पटाखा लाइसेंस

Edited By Vatika,Updated: 02 Nov, 2026 10:28 AM

95 temporary firecracker stall licenses were granted in the city

दिवाली के पावन पर्व से ठीक पहले पटाखा कारोबारियों का लंबा इंतजार रविवार को आखिरकार

लुधियाना, (राज): दिवाली के पावन पर्व से ठीक पहले पटाखा कारोबारियों का लंबा इंतजार रविवार को आखिरकार खत्म हो गया। अदालती व प्रशासनिक पेचों के बाद जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट द्वारा बचत भवन में पूरी पारदर्शिता और कड़ी सुरक्षा के बीच लकी ड्रा निकाला गया। ड्रा के जरिए शहर के 6 निर्धारित स्थानों पर कुल 95 भाग्यशाली दुकानदारों को अस्थायी दुकानें आवंटित की गईं। सोमवार से तयशुदा मैदानों में पटाखा मंडियां सजनी शुरू हो जाएंगी।

ए.डी.सी.पी. वैभव सहगल और ए.सी.पी. गुरइकबाल सिंह की संयुक्त अगुवाई में प्रशासनिक अधिकारियों की टीम बचत भवन पहुंची और ड्रा की प्रक्रिया शुरू करवाई गई। सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक बड़े बॉक्स में सभी योग्य आवेदकों की पर्चियां डाली गईं और एक-एक कर पर्चियां निकालकर चयनित दुकानदारों के नाम, पते और लाइसेंस नंबर दर्ज कर आधिकारिक सूची तैयार की गई। ड्रा के दौरान जिन आवेदकों के नाम नहीं निकले, उनमें से कुछ दुकानदारों ने आवंटन के आधार को लेकर सवाल उठाए। इस पर ए.सी.पी. गुरइकबाल सिंह ने स्वयं कारोबारियों को संतुष्ट करते हुए पारदर्शी रैंडम ड्रा प्रणाली की पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाई।

शहर के 6 मैदानों में इस तरह आवंटित हुईं 95 दुकानें
प्रशासन द्वारा सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए शहर के 6 खुले मैदानों में ही दुकानें लगाने की अनुमति दी गई है:
1. दाना मंडी (जालंधर बाईपास): 40 दुकानें (सर्वाधिक आवंटन)
2. वर्धमान ग्राउंड (चंडीगढ़ रोड): 25 दुकानें
3. हैबोवाल ग्राउंड: 13 दुकानें
4. मॉडल टाउन एक्सटेंशन: 7 दुकानें
5. दुगरी ग्राउंड: 6 दुकानें
6. लोधी क्लब रोड: 4 दुकानें

1956 में से 40 आवेदन हुए थे रद्द, 4500 रुपये थी फीस
इस बार अस्थायी पटाखा लाइसेंस के लिए रिकॉर्ड 1956 व्यापारियों ने आवेदन जमा करवाए थे। प्रति आवेदन 4500 रुपये सरकारी फीस निर्धारित की गई थी। दस्तावेजों और पुलिस वेरिफिकेशन की सघन जांच के बाद 40 फॉर्म कमियों के चलते रिजेक्ट कर दिए गए थे, जबकि 1916 वैध आवेदनों को आज के इस लकी ड्रा में शामिल किया गया था।

सख्त नियम: सुबह 10 से शाम 7:30 तक ही बिक्री, केवल ग्रीन पटाखे मान्य
प्रशासन ने चयनित दुकानदारों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंडियों में केवल सुबह 10:00 बजे से शाम 7:30 बजे तक ही पटाखे बेचे जा सकेंगे। प्रतिबंधित रसायनों और भारी आवाज वाली लड़ियों की बिक्री पर पूर्ण रोक रहेगी; केवल अधिकृत ग्रीन पटाखों की बिक्री ही मान्य होगी। हर स्टॉल पर अग्निशमन यंत्र, पानी और रेत से भरी बाल्टियां रखना अनिवार्य रहेगा। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि तय 6 स्थानों के अलावा शहर के किसी भी रिहायशी या बाजार क्षेत्र में अवैध रूप से पटाखा बेचते या तय समय के बाद दुकान खोलते पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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