चंडीगढ़ भाजपा दफ्तर ग्रेनेड हमला केस सुलझा, 5 आरोपी गिरफ्तार

Edited By Urmila,Updated: 05 Apr, 2026 08:57 AM

5 accused arrested in grenade attack on bjp office

पंजाब पुलिस की काऊंटर इंटैलीजैंस विंग ने चंडीगढ़ पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन में चंडीगढ़ ग्रेनेड हमले के मामले को सफलतापूर्वक सुलझा लिया है।

जालंधर/चंडीगढ़  (धवन) : पंजाब पुलिस की काऊंटर इंटैलीजैंस विंग ने चंडीगढ़ पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन में चंडीगढ़ ग्रेनेड हमले के मामले को सफलतापूर्वक सुलझा लिया है। इस कार्रवाई में घटना में शामिल 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड तथा एक .30 बोर जिगाना पिस्टल सहित गोला-बारूद बरामद किया गया। यह जानकार डी.जी.पी. गौरव यादव ने दी।

यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बलविंदर लाल उर्फ शामी (गांव माजरी, एस.बी.एस. नगर), जसवीर सिंह उर्फ जस्सी (गांव भरापुर, एस.बी.एस. नगर), चरणजीत सिंह उर्फ चन्नी (गांव सुजावलपुर, एस.बी.एस .नगर), रुबल चौहान (गांव थाना, शिमला) और मनदीप उर्फ अभिजोत शर्मा (धूरी, संगरूर) के रूप में हुई है।

Grenade Attack

डी.जी.पी. ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह मॉड्यूल पाकिस्तान की आई.एस.आई. द्वारा समर्थित था और पुर्तगाल तथा जर्मनी में बैठे विदेशी हैंडलर्स के निर्देशों पर काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि आरोपी एक संगठित नैटवर्क का हिस्सा थे, जिसमें कई स्तरों पर कटआऊट्स और सब-मॉड्यूल शामिल थे, जिनके माध्यम से इस हमले को अंजाम दिया गया।

डी.जी.पी. ने बताया कि हमले में शामिल दो मुख्य आरोपियों की भी पहचान कर ली गई है। मामले में आगे और पीछे के लिंक स्थापित करने के लिए जांच जारी है। जानकारी के अनुसार, बुधवार को चंडीगढ़ के सेक्टर-37 स्थित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) कार्यालय के बाहर ग्रेनेड हमला किया गया था। ए.आई.जी.स्टेट स्पैशल ऑपरेशंस सेल (एस.एस.ओ.सी.) एस.ए.एस. नगर दीपक पारेख ने बताया कि जांच में यह भी सामने आया है कि गिरफ्तार आरोपियों ने हैंड ग्रेनेड, हथियार और जिंदा कारतूसों की खेप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया था।

 

ए.आई.जी. ने बताया कि पुर्तगाल में बैठे हैंडलर के निर्देशों पर आरोपियों ने हमले की डिलीवरी और निष्पादन का समन्वय किया। फरार आरोपियों को पकडऩे के लिए पुलिस टीमें छापेमारी कर रही हैं। इस संबंध में पुलिस थाना एस.एस.ओ.सी., एस.ए.एस. नगर में एफ.आई.आर. नंबर 4 दिनांक 03/04/26 के तहत आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(बी) और भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धारा 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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