Edited By Kamini,Updated: 03 Jul, 2025 01:42 PM

पंजाब के जिले मैडीकल स्टोर संचालकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।
मोगा : पंजाब के जिले मेडिकल स्टोर संचालकों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। जानकारी के मुताबिक, मोगा में ड्रग विभाग की ओर से 3 महीने पहले कस्बा कोटईसे खां में नशीली दवाईयां मिलने के उपरांत कार्रवाई करते हुए विभागीय हाईकमान के आदेशों के अनुसार 2 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस स्थाई तौर पर रद्द कर दिए हैं।
इस संबंधी ड्रग इंस्पेक्टर मोगा-2 रवि गुप्ता ने बताया कि डिप्टी कमिश्नर के आदेशों अनुसार जिले में नशीली दवाईयां बेचने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत 3 महीने पहले ड्रग विभाग की ओर से चैकिंग के दौरान जिला मोगा के कस्बा कोटईसे खां के गीता मैडीकल हाल तथा प्रेम मेडिकल हाल पर नशीली दवाईयां मिलने के कारण कार्रवाई की गई थीं।
ड्रग अधिकारी ने बताया कि उसे समय उनकी ओर से मौके पर मिली दवाईयां और मेडिकल स्टोर की कमियों संबंधी लिखित तौर पर उच्च अधिकारियों को रिकॉर्ड भेजा गया था। जिसके अनुसार विभाग की ओर से इस मामले में उक्त मैडीकल स्टोर संचालकों पर कार्रवाई संबंधी लिखित आदेश प्राप्त हुए थे। जिसके अनुसार आज इस मामले में करवाई की गई है और कार्रवाई करते हुए उनका लाइसैंस पक्के तौर पर रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जोनल ड्रग अथॉरिटी फिरोजपुर लखवंत सिंह की अगुवाई में नशीली दवाईयां बेचने वाले लोगों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है।
नशीली दवाईयां किसी को भी बेचने की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि माननीय डिप्टी कमिश्नर सागर सेठिया के आदेशों के अनुसार नसों के विरुद्ध ड्रग ब्रांच की ओर से समय-समय पर की गई कार्रवाई के अधीन अब तक पूरे जोन में नौ लाइसेंस पक्के तौर पर रद्द किए जा चुके हैं। अब उक्त मेडिकल स्टोर संचालक मेडिकल स्टोर नहीं चला सकेंगे ड्रग इंस्पेक्टर रवि गुप्ता ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों से अपील की कि वे किसी तरह की भी नशीली दवाइयां अपने मेडिकल स्टोर पर ना रखें और ना ही बेचें। उन्होंने कहा कि ऐसा करने वाले लोग सीधे तौर पर समाज के दुश्मन है और इन्हें किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।
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